Barmer / देश को दहलाने की साजिश रचने वाले 10 आरोपियों को 11 साल बाद मिली उम्रकैद की सजा

News18 : Aug 26, 2020, 03:43 PM
बाड़मेर। पाकिस्तान (Pakistan) से आरडीएक्स और अन्य विस्फोटक पदार्थ लाकर पंजाब को दहलाने की साजिश रचने वाले 10 आरोपियों को बाड़मेर न्यायालय ने आजीवन कारावास (Life imprisonment) की सजा सुनाई है। न्यायाधीश विमिता सिंह ने आरोपियों को साजिश रचने, विस्फोटक रखने और आर्म्स एक्ट के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई है।

8 सितंबर 2009 को पाकिस्तान से आरडीएक्स और गोला बारूद लाकर बाड़मेर के पास किसी स्थान पर बब्बर खालसा के सदस्यों को सप्लाई करने की जानकारी तत्कालीन सदर थानाधिकारी रमेश शर्मा को मिली थी। इस पर पुलिस ने वहां पर दबिश दी। पुलिस ने बाड़मेर के मारुड़ी के पास सोढ़िया खान उर्फ सोबदा खान, नजीर पुत्र मीरू खान और नजीर पुत्र जिम्मा खान को गिरफ्तार कर उनसे 6 किलो आरडीएक्स, 8 विदेशी पिस्टल, 280 राउंड बॉल कॉटेज, 1040 किलो ग्राम वायर और 2 बैटरियां बरामद की।


खेत से भी बरामद किया गया है असला

उसके बाद पूछताछ में हुए खुलासे पर आरोपियों की निशानदेही पर उनके खेत से भी असलहा बरामद किया गया था। पुलिस ने उनके खेत से 9 किलो आरडीएक्स, 2 पिस्टल, 6 मैगनीज और 28 राउंड बरामद किए थे। बाद में तफ्तीश के दौरान इनके अन्य साथियों को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में दो पाकिस्तानी नागरिक अली उर्फ़ आलिया और फोटिया उर्फ़ लंबू गिरफ्तार ही नहीं हो पाए। वहीं लंदन में रह रहे हरजोत सिंह और परमजीत उर्फ पंपा भी पुलिस की पहुंच से दूर रहे।


इन दस को सुनाई गई है उम्रकैद की सजा

करीब 11 साल तक चली सुनवाई के बाद मंगलवार को एससी-एसटी न्यायालय की न्यायाधीश विमिता सिंह ने पकड़े गये सभी 10 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इनमें सोढ़ा खान उर्फ सोबदार उर्फ लूणिया, नजीर पुत्र मीरू, नजीर पुत्र जिया, खानु खां उर्फ खानिया, जगमोहन सिंह, रमधा पुत्र मूसा, मूसा पुत्र सदीक, कलिया उर्फ कलाखां, मुबारक पुत्र हाजी और मीरू पुत्र बाबल को धारा 20 विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 2008 के दोषसिद्ध अपराध के लिए आजीवन कारावास (14 वर्ष) और दस-दस हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। मामले में राज्य सरकार की ओर से विशिष्ट अभियोजक कमाल खान ने की।

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