ओडिशा / प्रदर्शनों के बीच ओडिशा में नए मोटर वाहन कानून को लेकर दी गई 3 महीने की ढील

Zoom News : Sep 10, 2019, 03:14 PM
New Delhi: मोटर वाहन संशोधन अधिनियम पास होने के बाद यातायात नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। देश के कई हिस्सों से चालान कटने और भारी जुर्माना लगाए जाने के वाकये सामने आए हैं। किसी को 30 हजार तो किसी को 59 हजार रुपये भरने पड़ रहे हैं। इतना ही नहीं चालान की राशि एक लाख तक भी पहुंच चुकी है। इतना चालान कटने से लोग गुस्से में हैं। ऐसे ही ओडिशा में भी चालान कटने से ओडिशा पुलिस को भीड़ को रोष का सामना करना पड़ रहा है। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सोमवार को अगले 3 महीनों के लिए वाहन चालकों के लिए आंशिक छूट की घोषणा की। उन्होंने कहा कि लोगों को गाड़ी के लिए जरूरी कागजात तैयार करने के लिए तीन महीने का समय दिया जाए।

मुख्यमंत्री कार्यालय से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई जिसमें कहा गया, “मुख्यमंत्री ने जनता की नाराजगी पर गहरी चिंता व्यक्त की है। मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन के बाद से राज्य के कुछ हिस्सों, विशेषकर भुवनेश्वर से कुछ रिपोर्ट्स मिली हैं।”

शनिवार को भुवनेश्वर में जब सैकड़ों लोगों ने कुछ सरकारी वाहनों को रोक लिया तो पुलिस को लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा । लोगों ने सरकार पर आरोप लगाया कि एमवी एक्ट के तहत निजी वाहनों पर भारी जुर्माना लगाया जा रहा है वहीं सरकार अपने ही वाहनों में आसानी से जा रही है। 1 सितंबर को अधिनियम के पारित होने के दिन से, ओडिशा ने एमवी एक्ट के तहत मोटर चालकों से 1 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला है। इसमें ऑटो-रिक्शा चालक और दोपहिया सवारों से 23,000 से 47,500 रुपये के बीचल जुर्माना लगाया गया है। पिछले हफ्ते, संबलपुर में एक ट्रक चालक पर एमवी अधिनियम के तहत ओवरलडिंग के लिए 70,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था।

परिवहन अधिकारियों और पुलिस द्वारा प्रवर्तन गतिविधियों ने बड़े पैमाने पर नाराजगी पैदा की है। कई लोगों ने कहा है कि इस नए अधिनियम को पारित करने से पहले राज्य सरकार को लोगों को जागरुक करना चाहिए था।

मुख्यमंत्री पटनायक ने राज्य के परिवहन विभाग के अधिकारियों को सार्वजनिक सेवाओं को बढ़ाने, सुविधा केंद्रों को मजबूत करने, अतिरिक्त काउंटर खोलने, सार्वजनिक संस्थानों में शिविरों का संचालन करने के लिए कहा है ताकि मोटर वाहन उपयोगकर्ताओं को उनकी अनुपालन स्थिति को अपडेट करने में सक्षम बनाया जा सके। उन्होंने कहा, “यह प्रक्रिया अगले 3 महीनों तक जारी रहेगी ताकि जनता को अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध हो सके। बड़े पैमाने पर नए मानदंडों पर जनता को जागरूक करने के लिए सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।”

राज्य परिवहन सचिव जी. श्रीनिवास ने कहा कि 3 महीने की यह छूट केवल जनता की असुविधा को कम करने का एक उपाय है। उन्होंने बताया कि वे नए एमवी एक्ट के तहत जो जुर्माना राशि है, उसे कम नहीं कर रहे हैं। यह एक केंद्रीय कानून है और हर कोई इसका पालन करने के लिए बाध्य है। हम केवल अधिनियम को बेहतर तरीके से लागू करने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को कठिनाइयों से बचाने में मदद कर रहे हैं।

हालांकि, परिवहन सचिव ने यह स्पष्ट किया कि जब शराब पीते हुए ड्राइविंग और गलत साइड ड्राइविंग जैसे मुद्दों की बात आती है, तो कोई भी ढील नहीं दी जाएगी और उल्लंघनकर्ताओं पर संशोधित एमवी अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जाएगा।

बता दें कि ओडिशा पुलिस ने रविवार को नशे में ड्राइविंग के लिए 38 लोगों को गिरफ्तार किया था।

हालांकि, राज्य के वाणिज्य और परिवहन मंत्री पद्मनाभ बेहेरा ने कहा कि राज्य सरकार केंद्र को पत्र लिखकर अधिनियम में संशोधन करेगी ताकि यातायात उल्लंघन करने वालों पर लगाए गए जुर्माने की राशि में कमी लाई जा सके। जुर्माने की जो राशि अभी है, वह बहुत ज्यादा है। हम खुद केंद्रीय नियमों में संशोधन नहीं कर सकते हैं इसलिए इसके बारे में हम केंद्र को अवगत करायेंगे।

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