Crime / आगरा में एक महिला को जिंदा जलाया, मांगे थे SC-ST एक्ट को वापस लेने के लिए पैर छूकर माफी ओर 10 लाख रुपये

Zoom News : Oct 14, 2020, 08:47 AM
आगरा: आगरा के ताजगंज इलाके के पुष्पांजलि ईको सिटी कॉलोनी में 11 अक्टूबर की शाम रिटायर्ड फौजी की पत्नी संगीता को जिंदा जलाए जाने के मामले में मुख्य आरोपी भरत खरे और सुनीता खरे के खिलाफ जेल भेज दिया गया है। मामले में पुलिस की लापरवाही सामने आई है। लोगों का आक्रोश और मामला बढ़ता देख, पुलिस ने आरोपी दंपति सहित चार नामजद और 10-12 अज्ञात पर हत्या का मामला दर्ज किया है।

क्या है मामला

सेना से सेवानिवृत्त अनिल कुमार अपने परिवार के साथ आगरा की इको सिटी कॉलोनी में रहते हैं। हाल ही में अनिल के बेटे आयुष का अपने पड़ोसी भरत खरे के बेटे बिट्टू से झगड़ा हुआ था। इस मामले में विवाद के बाद, भारत खरे ने 7 अक्टूबर को ताजगंज पुलिस स्टेशन में अनिल और संगीता के खिलाफ मारपीट और एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया।

रविवार को इस मामले को निपटाने के लिए भारत खरे और अनिल पक्ष के लोगों के बीच कॉलोनी में एक पंचायत हुई। अनिल द्वारा थाना ताजगंज में दर्ज कराए गए मुकदमे में, यह आरोप लगाया गया है कि पंचायत में समझौते के एवज में दस लाख रुपये की मांग की गई थी और उसकी पत्नी संगीता को उसके पैर छूने के बाद माफी मांगने के लिए कहा गया था, जिस पर संगीता चली गई उसके घर में।

मिट्टी का तेल छिड़क कर लगा दी आग

अनिल ने आरोप लगाया है कि भारत खरे और उनकी पत्नी सुनीता, दीपक, सोनू सहित दस-बारह लोग संगीता के पीछे गए और उसके ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। आग में बुरी तरह से झुलस चुकी संगीता की दिल्ली के एक अस्पताल में मौत हो गई। मंगलवार को महिला को जलाने के आरोप में, एसपी सिटी बोटरे रोहन प्रमोद ने कहा कि चार नामजद और 10-12 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। भरत खरे और सुनीता खरे को गिरफ्तार किया गया है।

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