Coronavirus / राजस्थान के ACS गृह बोले- 14 अप्रैल से पुलिस द्वारा जारी पास ही होंगे मान्य

कोविड-19 से निपटने के लिए राजस्थान में जल्द ही लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा होने वाली है। लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह ने भी संकेत दे दिए हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह राजीव स्वरुप ने रविवार को एक आदेश जारी करके बताया कि 14 अप्रैल से लॉकडाउन की समाप्ति तक केवल पुलिस द्वारा जारी निर्धारित यूनिफार्म पास ही मान्य होंगे।

News18 : Apr 12, 2020, 05:28 PM
जयपुर | कोविड-19 (COVID-19) से निपटने के लिए राजस्थान (Rajasthan) में जल्द ही लॉकडाउन (Lockdown) बढ़ाने की घोषणा होने वाली है। लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह ने भी संकेत दे दिए हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह राजीव स्वरुप ने रविवार को एक आदेश जारी करके बताया कि 14 अप्रैल से लॉकडाउन की समाप्ति तक केवल पुलिस द्वारा जारी निर्धारित यूनिफार्म पास ही मान्य होंगे। उन्होंने बताया कि आवश्यक सेवाओं से जुड़े सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए अधिकृत सरकारी आईडी ही मान्य होगी, उन्हें यूनिफार्म पास की आवश्यकता नहीं है।

यूनिफॉर्म पास नहीं होने के कारण हो रही थी परेशानी

एसीएस राजीव स्वरूप ने बताया कि लॉकडाउन शुरू होने के बाद अनुमति प्राप्त औद्योगिक इकाइयों के स्टाफ और श्रमिकों को आवागमन पास जारी करने की व्यवस्था की गई थी । फिलहाल उद्योंगों के लिए रीको या जीएम डीआईसी, ट्रांसपोर्ट्स को परिवहन विभाग द्वारा आवागमन के लिए पास जारी किए गए थे। बैंक, एलपीजी, टेलीकॉम इत्यादि आवश्यक सेवाओं के मामलों में सबंधित कंपनी द्वारा जारी अधिकृत आईडी ही वैध थी। इस व्यवस्था में यूनिफार्म पास नहीं होने के कारण अधिकृत व्यक्तियों को आवागमन में परेशानी हो रही थी । इस स्थिति को देखते हुए पुलिस द्वारा ही यूनिफार्म पास जारी करने की व्यवस्था की गई है।

नए पास के लिए फिर करना होगा आवेदन

अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह ने बताया कि राज्य सरकार के स्तर पर अब यह निर्णय लिया गया है कि केवल पुलिस द्वारा निर्धारित यूनिफार्म पास जारी किए जाएं। पूर्व में जारी पास की सूची तत्काल सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक या पुलिस उपायुक्त को भिजवा कर संबंधित नियोक्ता को आगामी 2 दिन में पुलिस द्वारा जारी निर्धारित पास प्राप्त करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी प्रकार जिन अधिकृत आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियों के कर्मी अपने कंपनी आईडी पर आवागमन कर रहे थे ,वे भी पुलिस से अधिकृत पास जारी करने के लिए आवेदन करें।

पास के लिए ऑनलाइन व्यवस्था भी होगी

नए आवेदनों का परीक्षण कर सबंधित विभाग निर्धारित पास जारी करने के लिए पुलिस अधिकारियों को भेजेंगे और पुलिस अधिकारी निर्धारित प्रारूप में पास जारी करेंगे। यह स्पष्ट किया गया है कि 14 अप्रैल से केवल पुलिस द्वारा जारी निर्धारित पास ही मान्य होंगे और इनकी वैधता लॉकडाउन पीरियड तक होगी। यूनिफॉर्म पास जारी करने की ऑनलाइन व्यवस्था भी की जा रही है।