नया आदेश / बाइक या कार से किया स्टंट तो होगी एफआईआर, पुलिस आयुक्त का निर्देश

Zoom News : Sep 28, 2020, 09:32 AM
नई दिल्ली | दिल्ली सरकार ने नया नियम लागू हुआ है, बाइक या कार से स्टंट करने पर दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी। अभी तक ऐसे मामलों में वाहन अधिनियम की हल्की धाराओं में चालान किया जाता था। दिल्ली पुलिस आयुक्त एसएन श्रीवास्तव ने शनिवार को हुई बैठक में स्टंट करने के वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। पुलिस आयुक्त के आदेश पर नई दिल्ली जिले के चाणक्यपुरी थाने और पूर्वी दिल्ली में स्टंट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 

शनिवार को हुई लॉ एंड ऑर्डर की बैठक में पुलिस आयुक्त ने खतरनाक स्टंट करने वालों के खिलाफ वाहन अधिनियम और लापरवाही से वाहन चलाने का धाराओं में मामला दर्ज करने के निर्देश दिए। साथ ही स्टंट करते हुए किसी को चोट लगने पर एफआईआर में धारा-337 भी जोड़ने के निर्देश दिए। 

अहम है कि बीते रविवार को विकास मार्ग पर कुछ युवकों ने बिना हेलमेट पहने बाइक से खतरनाक स्टंट किए थे जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया था। पुलिस आयुक्त एसएन श्रीवास्तव ने इस घटना को गंभीरता से लिया। राजधानी में कुछ समय पहले तक इंडिया गेट पर काफी बाइकर्स स्टंट करने पहुंचते थे। अब विकास मार्ग, दिल्ली-मेरठ हाईवे व डीएनडी इनकी पसंदीदा जगह बनती जा रही है।

अतिक्रमण करने पर भी मामला दर्ज होगा

दिल्ली पुलिस सड़क व फुटपाथों पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने जा रही है। पुलिस आयुक्त ने कहा कि जिन लोगों ने सड़क व फुटपाथ पर अतिक्रमण कर रखा है उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 283 के तहत ज्यादा से ज्यादा मामले दर्ज किए जाएं। 

अभी तक इस धारा के तहत मामले दर्ज होते थे, मगर इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया गया। पुलिस आयुक्त ने बैठक में संबंधित पुलिस अधिकारी नगर निगम को पत्र लिखकर अतिक्रमण को हटवाने के निर्देश दिए हैं। 

स्टंट की घटनाओं को पुलिस आयुक्त ने गंभीरता से लिया है। इसे रोकने के लिए पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। स्टंट करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा।  

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