बड़ी खबर / PF से पैसा निकालने का एक और नियम हुआ आसान, जानिए इससे जुड़ी सभी बातें

News18 : May 21, 2020, 01:02 PM
नई दिल्ली।  कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus Pandemic) में लोगों की आर्थिक मदद के लिए सरकार ने पीएफ से जुड़े नियमों में छूट देने का ऐलान किया है।  EPFO (Employees Provident Fund Organisation) ने पीएफ खातों से पैसा निकालने वाले सब्सक्राइबर्स के लिए बड़ी राहत दी है। अगर कोई व्यक्ति अपने पीएफ खाते से पैसा निकालना चाहते हैं और उनके चेकबुक में एक भी चेक लीफ नहीं बचा है तो वे बैंक के पासबुक के जरिए भी पीएफ अकाउंट में जमा रकम को निकाल सकते हैं। आइए जानें इसके बारे में।।।

पहले तो आपको बता दें कि  EPFO (Employees Provident Fund Organisation) के नए नियम के मुताबिक कर्मचारी अब पीएफ खाते में से तीन महीने की बेसिक सैलरी और डीए या पीएफ में जमा रकम के 75 फीसदी में से जो कम हो, उतनी रकम निकाल सकते हैं। इस रकम को दोबारा इसमें जमा करने की जरूरत नहीं है।

आसान हुआ ये नियम- बैंक की पासबुक के उस पेज को स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा, जिस पर अकाउंट होल्डर का नाम, बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएसीस कोड स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा होना चाहिए।

इससे पहले पीएफ क्लेम के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरते समय चेक की स्कैन कॉपी भी अपलोड करना पड़ती है। इस समय कई अकाउंटहोल्डर्स के पास चेक नहीं हैं या खत्म हो चुके हैं और वो पीएफ से पैसा निकाल पाने में असमर्थ हो रहे थे।

PF का पैसा निकालने का ये है रूल-EPF नियमों के मुताबिक, कोई सदस्य नौकरी के दौरान जमा किये गए कुल रकम का 75% जॉब छोड़ने के एक महीने बाद निकाल सकता है। अगर व्यक्ति दो महीने से ज्यादा बेरोजगार रहता है तो वह PF अकाउंट से पूरी रकम निकाल सकता है। उदाहरण के लिए, यदि 31 मार्च, 2020 को आपका ईपीएफ बैलेंस 10 लाख रुपये है और आपका मूल वेतन 50,000 रुपये प्रति माह है, तो आप केवल 1।5 लाख रुपये ही निकाल पाएंगे। यदि आपको भी तत्काल पैसे की आवश्यकता है, तो आप पीएफ का पैसा कैसे निकाल सकते हैं, जानिए पूरा प्रोसेस।।

उदाहरण के लिए, यदि 31 मार्च, 2020 को आपका ईपीएफ बैलेंस 10 लाख रुपये है और आपका मूल वेतन 50,000 रुपये प्रति माह है, तो आप केवल 1।5 लाख रुपये ही निकाल पाएंगे। यदि आपको भी तत्काल पैसे की आवश्यकता है, तो आप पीएफ का पैसा कैसे निकाल सकते हैं, जानिए पूरा प्रोसेस।।

ये है PF का पैसा निकालने का प्रोसेस

स्टेप 1: इस लिंक के माध्यम से अपने यूएएन (UAN) खाते में जाएं- https://unifiedportal-mem।epfindia।gov।in/memberinterface/

स्टेप 2: ऑनलाइन सेवाओं पर जाएं और क्लेम फॉर्म पर क्लिक करें।

स्टेप 3: आपको एक पेज पर फिर से निर्देशित किया जाएगा जिसमें आपके सभी डिटेल होंगे। (यह आपसे आपके खाता संख्या के अंतिम चार अंकों को दर्ज करके आपके बैंक खाते को मान्य करने के लिए कहेगा।)

स्टेप 4: डिटेल भरकर आगे बढ़ें।

स्टेप 5: पीएफ एडवांस फॉर्म 31 पर क्लिक करें।

स्टेप 6: इसके बाद आपको अपने बैंक के चेक या पासबुक की स्कैन की हुई कॉपी अपलोड करने के लिए कहा जाएगा।

स्टेप 7:  इसके बाद आपको आधार नंबर के माध्यम से OTP मिलेगा। बस इस ओटीपी को भर दें। इसके बाद अधिकतम 15 दिन के भीतर पैसे आपके खाते में आ जाएंगे।

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