Zee News : Jul 07, 2020, 08:16 PM
नई दिल्लीः क्या आपके पास भी पुराने और कटे-फटे नोट पड़े हुए हैं, जिनको कोई नहीं ले रहा है। इसके साथ ही इन करेंसी नोटों की वजह से आपको नुकसान होने की आशंका है तो फिर ये खबर आपके काम की है। अब आपको नोट बदलवाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आरबीआई ने जारी किया है ये निर्देशभारतीय रिजर्व बैंक ने देश में कार्यरत सभी बैंकों के लिए एक नया दिशा-निर्देश जारी कर दिया है। इसके मुताबिक अब कोई भी व्यक्ति किसी भी बैंक शाखा में जाकर के पुराने कटे-फटे नोट बदल सकता है। नोट के अलावा सिक्के भी बदले जा सकते हैं। ये सिक्के 50 पैसे से लेकर के 20 रुपये तक के होंगे जो कि मार्केट में प्रचलन में हैं।क्या होती है कटे-फटे नोट की परिभाषाबैंक के अनुसार जो नोट पूरी तरह से खराब हो गया है या फिर दो हिस्सों में फट गया है, और उसको जोड़ने पर नोट के सभी फीचर्स दिखते हैं, उसका एक्सचेंज होगा। इसके लिए ग्राहकों से किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। ग्राहक बैंक के काउंटर पर ऐसे नोट जमा करके नए नोट ले सकते हैं। वहीं बैंक ऐसे नोट पब्लिक में नहीं देंगे और इनको बैंक के करेंसी चेस्ट में जमा करके बाद में आरबीआई को भेजा जाएगा। वहीं बैंक ग्राहकों को 1 व 2 रुपये वाले सिक्के भी 100 के पैकेट में ग्राहकों को दे सकते हैं।