राजस्थान प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार (Ashok Gehlot Government) ने कोरोना काल के अनलॉक-2 (Unlock-2) के लिए अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है. प्रदेश में स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, कोचिंग संस्थान, मेट्रो ट्रेन, सिनेमा, जिम, स्वीमिंग पूल और धार्मिक समारोह पर लगी रोक 1 जुलाई से 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी गई है. राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की ओर से कोरोना अनलॉक-2 के लिए जारी गाइडलाइंस को पूरी तरह से लागू करने का निर्णय किया है.
राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में श्रद्धालुओं की सीमित संख्या वाले धार्मिक स्थल एक जुलाई से खोलने की अनुमति दे दी है, लेकिन इसका फैसला दो दिन पहले ही किया जा चुका है. शहरों में सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे. ग्रामीण क्षेत्रों के भी बड़े धार्मिक स्थल फिलहाल बंद रहेंगे.
धार्मिक कार्यक्रम और अन्य बड़े जलसों पर पाबंदी बरकरार
राज्य के गृह विभाग ग्रुप- 9 की ओर से मंगलवार को दोपहर में जारी गाइडलाइन के अनुसार स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को 31 जुलाई तक बंद रखने का फैसला किया गया है. वहीं कंटेनमेंट जोन से बाहर मेट्रो ट्रेन, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और ऐसी ही अन्य जगहें बंद रहेंगी. सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजक, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम और अन्य बड़े जलसों पर पाबंदी बरकरार रहेगी. दुकानों में एक साथ पांच से अधिक लोगों के आने पर छूट रहेगी, लेकिन सभी को उचित शारीरिक दूरी बनाए रखनी होगी.
रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा
गाइडलाइन में नाइट कर्फ्यू में ढील दी गई है. अब रात दस बजे से सुबह पांच बजे तक ही कर्फ्यू रहेगा. रात को सिर्फ इंडस्ट्रियल यूनिट्स और जरूरी सामान ले जाने वाले वाहनों, ट्रेनों और विमानों को ही मूवमेंट की इजाज़त होगी. गाइडलाइन के अनुसार राज्य में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा.
आवश्यक सेवाओं को छूट मिलेगी
सरकार की ओर से अनलॉक-2 में कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक कामों की इजाजत दी गई है. कंटेनमेंट जोन में सरकार ने लॉकडाउन लागू रखने का फैसला किया है. अनलॉक-2 में यहां सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोह और कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाया गया है. वहीं कंटेनमेंट जोन के बाहर भी इन गतिविधियों पर रोक रहेगी.