देश / KYC के लिए अब नहीं जाना होगा बैंक, RBI ने बदला सबसे बड़ा नियम

News18 : Jan 10, 2020, 01:00 PM
नई दिल्ली। RBI ने की KYC से जुड़े नए नियम की घोषणा, अब विडियो के जरिए बैंक अपने ग्राहकों की केवाईसी (नो योर कस्टमर) कर सकेंगे। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने मास्टर केवाईसी (KYC) गाइडलाइन्स में संशोधन किया है। यानी अब केवाईसी की प्रक्रिया मोबाइल विडियो बातचीत के आधार पर हो सकेगी। केंद्रीय बैंक द्वारा रेगुलेट किए जाने वाले बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC), वॉलेट सर्विस प्रोवाइडर्स और अन्य वित्तीय सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों के लिए यह बड़ी राहत की बात है। दूरदराज के इलाकों में रहने वाले ग्राहकों को अब आसानी होगी और खर्च भी घटेगा। इसके अलावा, केंद्रीय बैंक ने आधार और अन्य ई-दस्तावेजों के जरिए ईकेवाईसी और डिजिटल केवाईसी की सुविधा दी है।

इसलिए शुरू की यह सुविधा

आरबीआई के इस कदम से भारतीय बाजार उन चुनिंदा बाजारों में शामिल हो गया है जहां नियमों में संशोधन कर विडियो केवाईसी को मंजूरी दी गई है। केवाईसी नियमों में संशोधन के आरबीआई नोटिफिकेशन के मुताबिक केंद्रीय बैंक ने विडियो आधारित कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रॉसेस(VCIP) को ग्राहक अनुमति आधारित वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में पेश किया है ताकि कस्टमर्स की पहचान करना आसान हो सके।

ऐसे होगा विडियो केवाईसी?

इस प्रावधान के तहत दूरदराज के इलाकों में मौजूद फाइनैंशल इंस्टीट्यूशन का अधिकारी पैन या आधार कार्ड और कुछ सवालों के जरिए ग्राहक की पहचान कर सकेंगे। एजेंट को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वह देश में ही मौजूद है। ऐसा करने के लिए कस्टमर की जियो लोकेशन आदि को कैप्चर करना होगा।

जानें शर्तें केवाईसी के लिए विडियो कॉल संबंधित बैंक के डोमेन से किया जाना चाहिए, न कि गूगल ड्यूओ या वॉट्सऐप जैसे थर्ड पार्टी सोर्स के जरिए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि बैंकों को विडियो केवाईसी प्रॉसेस शुरू करने से पहले अपनी ऐप्लिकेशन्स और वेबसाइटों को लिंक करना होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक, VCIP की प्रक्रिया इस काम के लिए ट्रेन्ड अधिकारियों से ही करवाया जाना चाहिए।


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