10 दिन टोटल लॉकडाउन / घर से नहीं निकल सकेंगे लोग, सभी पूजा स्थल बंद रहेंगे; कलेक्टर ने गाइडलाइन जारी की, जानिए क्या बंद रहेगा और कहां मिलेगी छूट

Zoom News : Jul 23, 2020, 08:42 PM

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बीते 1 सप्ताह से लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए 24 जुलाई यानि शुक्रवार को रात 8 बजे से भोपाल शहरी क्षेत्र के लिए 10 दिन का टोटल लॉकडाउन घोषित किया गया है। इस दौरान फ्लाइट्स और ट्रेनें चलेंगी। इनके टिकट ही ई-पास की तरह मान्य होंगे। लोग एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से अपने वाहन से आ-जा सकेंगे। सिटी बसें, प्राइवेट बसें, ऑटो, टैक्सी, कैब, ई-रिक्शा सब बंद रहेंगे। पब्लिक प्लेस-होटल, रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे। होम डिलीवरी भी नहीं होगी। शॉपिंग मॉल, मार्केट, किराने समेत सभी दुकानें बंद रहेंगी और धार्मिक स्थल बंद रहेंगे।


भोपाल के कलेक्टर अविनाश लवानिया ने गुरुवार शाम इसके लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी। इस नियमावली में लोगों को घर से निकलने से लेकर मंदिर-मस्जिद सब बंद किए गए हैं। हालांकि इसके लिए राजधानी वासियों को 2 दिन का समय दिया गया है। इसके बावजूद लॉकडाउन की जानकारी मिलते ही बुधवार शाम और फिर गुरुवार की सुबह से ही बाजार और किराना दुकानों में भीड़ लग गई। टोटल लॉकडाउन 24 जुलाई की रात 8 बजे से 4 अगस्त की सुबह 5 बजे तक रहेगा।


10 दिन के टोटल लॉकडाउन की गाइड लाइन के 29 बिंदु

ये सब बंद रहेगा- 

  • किसी भी व्यक्ति को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। 
  • भोपाल नगर निगम (शहरी) की सीमा क्षेत्र के अंदर आवागमन एवं नगर निगम सीमा क्षेत्र से बाहर आने-जाने के लिए आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। 
  • समस्त कार्यालय (जो इस आदेश से विशेष रूप से मुक्त किया गया है, उनको छोड़कर) एवं समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। 
  • परिवहन सेवाएं जिसमें निजी बसें, टैक्सी, ऑटो, रिक्शा, ई-रिक्शा आदि शामिल हैं। इनका संचालन पूरी तरह बंद रहेगा। 
  • सभी स्कूल-कॉलेज, शिक्षण संस्थान, कोचिंग संस्थान, बंद रहेंगे। 
  • समस्त सिनेमा हॉल, जिम्नेशियम, स्विमिंग पूल, पार्क, बार, ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल बंद रहेंगे। 
  • समस्त सामाजिक, राजनीतिक, खेल, शैक्षणिक, धार्मिक, मनोरंजन, समारोह एवं अन्य किसी तरह के जमावड़े प्रतिबंधित रहेंगे। 
  • समस्त होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल आदि पूरी तरह बंद रहेंगे। 
  • निर्माण गतिविधियां- केवल मूल स्थान पर, जहां श्रमिक साइट पर उपलब्ध हैं। और किसी को बाहर चलाने की आवश्यकता नहीं है। इसे छोड़कर पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगी। 
  • समस्त धार्मिक, पूजास्थल बंद रहेंगे। 
  •  लोग अपने घर पर ही रहें। उन्हें सूचित किया जाता है कि सिर्फ अत्यावश्यक सेवा के लिए (जैसा आदेश में उल्लेखित है) घर के निकटतम सेवा प्रदाता तक ही जा सकते हैं। परंतु उस दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य होगा। 
  • सार्वजनिक स्थानों पर थूकना, शराब, गुटखा का सेवन करना प्रतिबंधित रहेगा। 

यहां मिलेगी प्रतिबंधों से छूट (कंटेनमेंट जोन को छोड़कर)

  • इमरजेंसी सेवा वाले विभाग/कार्यालय राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार नगरपालिका, पंचायत, नगर सैनिक, आपदा प्रबंधन, पेयजल, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया,  टेलीकॉम, इंटरनेट, पोस्टल सेवाएं, कार्यालयों के लेखा शाखा ( भुगतान, वेतन, मानदेय हेतु) एटीएम सेवाएं आदि कार्यालय इस आदेश से मुक्त रहेंगे। 
  • बाकी राजस्व अर्जित करने वाले कार्यालय 30 फ़ीसदी स्टाफ के साथ खुलेंगे। शासकीय कार्यालयों को10% क्षमता के साथ ही संचालन की अनुमति रहेगी।
  • राज्य स्तरीय कार्यालय यथा मंत्रालय सतपुड़ा भवन विंध्याचल भवन में स्थित कार्यालयों का संचालन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रसारित नियमों के अनुरूप ही होगा। 
  • इमरजेंसी ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारी केवल ड्यूटी के प्रयोजन से टोटल लॉकडाउन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। लेकिन इन कर्मचारियों को अपने साथ आईडी कार्ड रखना अनिवार्य होगा। 
  • नेशनल हाइवे और स्टेट हाइवे से व्यक्ति या वस्तु का आवागमन, परिवहन, लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन से अपने गंतव्य स्थल तक लोगों का आवागमन प्रतिबंध से मुक्त रहेगा। 
  • इंडस्ट्री के संचालन संबंधी गतिविधियां एवं परिवहन जैसे मंडीदीप एवं पीलूखेड़ी में कार्यरत लेबर व कर्मचारी का आवागमन और ई-कॉमर्स गतिविधियां प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। संबंधित आवागमन परिवहन हेतु अलग से किसी अनुमति पास की आवश्यकता नहीं होगी। उनके लिए वैध आईडी कार्ड/प्रमाण रखना अनिवार्य होगा। 
  • आम लोग को सिर्फ निकटतम दूध एवं दवाई की दुकान तक स्वयं या अकेले जाने की अनुमति होगी। मेडिकल इमरजेंसी होने पर आवागमन और शासन के निर्देशों के अनुरूप शव यात्रा। इस आदेश से मुक्त होंगे। 
  • नगर निगम द्वारा भी बेघर/बेसहारा लोगों के लिए खाना वितरण की व्यवस्था भी चालू रहेगी। 
  • सांची पार्लर में किराना, खाद्य पदार्थ रखने एवं विक्रय की अनुमति रहेगी। 
  • फल एवं सब्जी की आपूर्ति जिला प्रशासन के निर्देशों के अनुरूप सुनिश्चित की जाएगी। 
  • पीडीएस दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग एवं कोविड-19 की रोकथाम के लिए टोकन प्रणाली के आधार पर सीमित लोगों को राशन वितरण करने के लिए बुलाया जाएगा। 
  • पशु/पक्षियों को खाना/भूसा के वितरण के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा इसे हेतु अधिकृत व्यक्तियों को अनुमति रहेगी। 
  • पेट्रोल पंप एवं एलपीजी गैस कंपनी। जैसे- इंडेन, भारत, हिंदुस्तान, पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के बकानिया डिपो से गैस सिलेंडरों की आपूर्ति और समस्त सेवाएं प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। 
  • घर-घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता और न्यूज़ पेपर हॉकर सुबह 6:30 से 9:30 बजे तक टोटल लॉकडाउन से मुक्त रहेंगे। 
  • किसी व्यक्ति को इमरजेंसी में नजदीकी मेडिकल स्टोर तक पैदल एवं वाहन से जाने के लिए किसी भी पास की आवश्यकता नहीं होगी। 
  • पूछताछ करने पर संबंधित व्यक्ति द्वारा इस विषय हेतु संतोषजनक उत्तर देने पर कोई आगामी कार्यवाही किया जाना आवश्यक नहीं होगा। 
  • समस्त वस्तुओं का परिवहन करने वाले वाहनों का आना-जाना जारी रहेगा। 
  • अत्यावश्यक सेवाएं, वस्तुएं एवं संस्थाएं। इस आदेश से मुक्त रहेंगी। 
  • समस्त संस्थाओं/व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों और राज्य शासन की गाइडलाइन का कड़ाई से पालन कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। 
  • इस आदेश में मुक्त की गई गतिविधियां एवं संबंधित आवागमन/परिवहन के लिए अलग से किसी अनुमति पास की आवश्यकता नहीं है अपना वैध आईडी रखना अनिवार्य होगा।

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