मुंबई / कंगना रनौत का बंगला ढहाये जाने की सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने BMC को जमकर सुनाया

News18 : Sep 10, 2020, 06:55 AM
मुंबई। अभिनेत्री कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के मुंबई स्थित बंगले में बृहन्मुंबई महानगरपालिका (Brihanmumbai Municipal Corporation) द्वारा बुधवार को अवैध निर्माण ढहाये जाने की आलोचना करते बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि शहर में हजारों अन्य अवैध ढांचे हैं, लेकिन नगर निकाय उनके प्रति आंखें मूंदे हुए है। इस मामले में हाईकोर्ट ने महानगरपालिका के अधिकारियों के खिलाफ और भी कई तीखी टिप्पणियां कीं। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के ऑफिस की तोड़फोड़ के मामले में दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई की महक आती है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि अगर हर मामले में नगर पालिका की ओर से इतनी ही तेजी दिखाई जाती है तो शहर रहने के लिए एक अलग ही जगह बन जाएगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि म्युनिसिपल बॉडी की कार्रवाई बेहद निंदनीय है।

बता दें कि बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के ऑफ‌िस पर बीएमसी (BMC) ने बुधवार को तोड़-फोड़ की है। उनके मुंबई पहुंचने से पहले ही बीएमसी के कर्मचारियों ने कंगना के ऑफिस के अवैध हिस्‍से पर कार्रवाई शुरू कर दी थी। कंगना बुधवार तड़के मुंबई के लिए रवाना हो गई थीं। वह अपने घर से चंडीगढ़ गई थीं और यहां से मुंबई के लिए निकली थीं। कंगना के बंगले पर बीएमसी (BMC) ने अपना हथौड़ा चलाया तो एक्ट्रेस ने बॉम्बे हाइकोर्ट (Bombay High Court) में अपील की, जिस पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया। कंगना रनौत के बंगले पर अवैध निर्माण को लेकर की जा रही बीएमसी की कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी।

महानगरपालिका को गुरुवार दोपहर तीन बजे तक हलफनामा दाखिक करने का मौका

हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि इमारत के अवैध होने की जानकारी रातों-रात सामने नहीं आई होगी लेकिन ऐसा लगता है कि नगर पालिका रातों-रात जागी और याचिकाकर्ता को नोटिस जारी कर दिया। और 24 घंटे के अंदर जवाब देने का निर्देश दिया। वह भी तब जब वह राज्य से बाहर थी। ऐसे में हाईकोर्ट ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका को कल यानि गुरुवार दोपहर 3 बजे तक अपने पक्ष को रखते हुए हलफनामा दाखिल करने का मौका दिया है।

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