निर्वाचन आयोग ने चार राज्यों में हुई आकस्मिक रिक्तियों के लिए उप चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया हैं आप भी जानें कहां—कहां, कब—कब चुनाव होगा और उसका कार्यक्रम किस अनुसार रहेगा।
छत्तीसगढ़, केरल, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश की राज्य विधानसभाओं में चार स्पष्ट रिक्तियां हैं जिन्हें, भरने की आवश्यकता है:
क्र.सं. | राज्य | विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम |
छत्तीसगढ़ | 88 – दांतेवाड़ा (अनुसूचित जनजाति) | |
केरल | 93 – पाला | |
त्रिपुरा | 14 – बदरघाट(अनुसूचित जाति) | |
उत्तर प्रदेश | 228-हमीरपुर |
स्थानीय त्यौहारों, मतदाता सूचियों और मौसम की स्थिति जैसे विभिन्न कारकों पर विचार विमर्श करने के बाद आयोग ने इन रिक्तयों को भरने के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार उपचुनाव करवाने का निर्णय लिया है-
मतदान कार्यकम | निर्धारित समय |
अधिसूचना जारी करने की तारीख | 28.08.2019 (बुधवार) |
नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि | 04.09.2019 (बुधवार) |
नामांकन जांच की तिथि | 05.09.2019 (वृहस्पतिवार ) |
उम्मीदवार के लिए नाम वापस लेने की अंतिम तिथि | 07.09.2019 (शनिवार) |
मतदान की तिथि | 23.09.2019 (सोमवार) |
मतगणना की तिथि | 27.09.2019 (शुक्रवार) |
तिथि जिसके पूर्व चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए | 29.09.2019 (रविवार) |
मतदाता सूची
उपरोक्त उपचुनाव के लिए मतदाता सूचियों को अर्हता दिनांक के रूप में 01/01/2019 को प्रकाशित कर दिया गया है।
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) और वीवीपीएटी (वीवीपैट)
आयोग ने सभी मतदान केंद्रों पर ईवीएम और वीवीपीएटी का उपयोग करने का फैसला किया है। इसके लिए पर्याप्त संख्या में ईवीएम उपलब्ध कराई गई हैं और इन मशीनों की मदद से मतदान सुचारू रूप से आयोजित करने के लिए सभी कदम उठाये गये हैं।
मतदाताओं की पहचान
पिछले तौर तरीकों के अनुरूप आयोग ने यह निर्णय लिया है कि उपरोक्त चुनाव में मतदान के समय मतदाता की पहचान अनिवार्य होगी। मतदाता फोटो पहचान कार्ड (ईपीआईसी) मतदाता की पहचान का प्रमुख दस्तावेज होगा। हालांकि यह सुनिश्चित कराने के लिए कि कोई भी मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न हो और उसका नाम मतदाता सूची में अंकित है तो उपरोक्त चुनाव में मतदान के समय मतदाताओं की पहचान के लिए अतिरिक्त दस्तावेजों को अनुमति देने के अलग अनुदेश जारी किये जायेंगे।
आदर्श आचार संहिता
आदर्श आचार संहिता उस जिले (जिलों) में तत्काल प्रभाव से लागू होगी, जिसमें चुनाव होने वाले विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र को पूरा या आशिंक रूप से शामिल किया गया है, जो कि आयोग की अनुदेश संख्या 437/6/आईएनएसटी/2016/सीसीएस, दिनांक 29 जून, 2017 द्वारा (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध) जारी आंशिक संशोधन के अनुरूप है। आदर्श आचार संहिता सभी उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों और संबंधित राज्य सरकार पर लागू होगी। आदर्श आचार संहिता संबंधित राज्य के जिले के लिए केंद्र सरकार पर भी लागू होगी।