ABP News : Oct 09, 2019, 05:25 PM
बिजनेस डेस्क | ATM से पैसे निकालना एक रोजमर्रा की जिदंगी का हिस्सा है. रोजाना हमे इसकी जरूरत पड़ती है. कई बार ATM से पैसे निकालते वक्त ऐसा होता है कि ATM से कैश तो नहीं निकलता लेकिन आपके अकॉउंट से पैसे कट जाते हैं. ऐसी स्थिति में घबराने की कोई जरूरत नहीं है. अगर आपके साथ भी ऐसा हो कि ATM से पैसा निकालते वक्त नोट नहीं निकले, लेकिन बैलेंस कट जाए तो हम आपको बताते हैं कि ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए.
1-कस्टमर केयर में करे फोनसबसे पहले आप जिस बैंक के कस्टमर हैं उस बैंक में कॉल कीजिए. अगर बैंक का नंबर नहीं पता तो अपने कार्ड के पीछे देखिए वहां नंबर दिया रहता है. जब आप फोन करेंगे तो बैंक का एग्जिक्यूटिव आपसे ट्रांजेक्शन स्लिप में लिखी डीटेल मांगेगा. जब उसे इस बात का यकीन हो जाएगा की आपका ही अकॉउंट है तो वह आपकी शिकायत को दर्ज कर लेगा. इसके बाद बैंक का एग्जिक्यूटिव आपको एक ट्रैकिंग नंबर देगा. अगले सात वर्किंग डे के अंदर आपका कटा हुआ बैलेंस आपके अकाउंट में आ जाएगा.2- बैंक शाखा जाएंकस्टमर केयर में फोन करने के अलावा आप बैंक शाखा जाकर भी पता लगा सकते हैं. बैंक शाखा में आप अपनी शिकायत वहां के ब्रांच मैनेजर से कर सकते हैं.3-ब्रांच मैनेजर से मिलेंअगर कस्टमर केयर में और बैंक शाखा में शिकायत करने के बाद भी आपको आपकी रकम नहीं मिलती है तो आपके पास और भी विकल्प है. आप अपनी शिकायत लेकर अपनी शाखा के ब्रांच मैनेजर से मिल सकते हैं. वह निश्चित आपकी मदद करेगा.4-बैंकिंग ओम्बड्समैन से करें शिकायतमान लीजिए अगर अपनी शाखा के ब्रांच मैनेजर से बी आपको मदद न मिल पाए तो आप बैंकिंग ओम्बड्समैन से इस मामले की शिकायत कर सकते हैं.5- RBI से कर सकते हैं शिकायतइसके अलावा आप अपनी शिकायत के बारे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी लिख सकते हैं.6- NCDRC में जा सकते हैंहर जगह से निराशा हाथ लगे तो भी आपके पास एक बड़ा विकल्प है. आप NCDRC में जा सकते है. बता दें कि NCDRC वास्तव में ग्राहकों की शिकायत के समाधान के लिए न्यायिक अदालत है.7- कोर्ट का भी करक सकते हैं रुखआखिरी विकल्प आपके पास कानूनी कार्यवाई का भी है. आप अपनी शिकायत को लेकर कोर्ट का रुख कर सकते हैं.
1-कस्टमर केयर में करे फोनसबसे पहले आप जिस बैंक के कस्टमर हैं उस बैंक में कॉल कीजिए. अगर बैंक का नंबर नहीं पता तो अपने कार्ड के पीछे देखिए वहां नंबर दिया रहता है. जब आप फोन करेंगे तो बैंक का एग्जिक्यूटिव आपसे ट्रांजेक्शन स्लिप में लिखी डीटेल मांगेगा. जब उसे इस बात का यकीन हो जाएगा की आपका ही अकॉउंट है तो वह आपकी शिकायत को दर्ज कर लेगा. इसके बाद बैंक का एग्जिक्यूटिव आपको एक ट्रैकिंग नंबर देगा. अगले सात वर्किंग डे के अंदर आपका कटा हुआ बैलेंस आपके अकाउंट में आ जाएगा.2- बैंक शाखा जाएंकस्टमर केयर में फोन करने के अलावा आप बैंक शाखा जाकर भी पता लगा सकते हैं. बैंक शाखा में आप अपनी शिकायत वहां के ब्रांच मैनेजर से कर सकते हैं.3-ब्रांच मैनेजर से मिलेंअगर कस्टमर केयर में और बैंक शाखा में शिकायत करने के बाद भी आपको आपकी रकम नहीं मिलती है तो आपके पास और भी विकल्प है. आप अपनी शिकायत लेकर अपनी शाखा के ब्रांच मैनेजर से मिल सकते हैं. वह निश्चित आपकी मदद करेगा.4-बैंकिंग ओम्बड्समैन से करें शिकायतमान लीजिए अगर अपनी शाखा के ब्रांच मैनेजर से बी आपको मदद न मिल पाए तो आप बैंकिंग ओम्बड्समैन से इस मामले की शिकायत कर सकते हैं.5- RBI से कर सकते हैं शिकायतइसके अलावा आप अपनी शिकायत के बारे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी लिख सकते हैं.6- NCDRC में जा सकते हैंहर जगह से निराशा हाथ लगे तो भी आपके पास एक बड़ा विकल्प है. आप NCDRC में जा सकते है. बता दें कि NCDRC वास्तव में ग्राहकों की शिकायत के समाधान के लिए न्यायिक अदालत है.7- कोर्ट का भी करक सकते हैं रुखआखिरी विकल्प आपके पास कानूनी कार्यवाई का भी है. आप अपनी शिकायत को लेकर कोर्ट का रुख कर सकते हैं.