News18 : Apr 15, 2020, 01:12 PM
नई दिल्ली। देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस (Coronavirus) के मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने 3 मई तक के लिए लॉकडाउन (lockdown) बढ़ाए जाने की बात कही है। लॉकडाउन के दूसरे चरण के लिए सरकार की ओर से बुधवार को नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। इन नए दिशा-निर्देशों में वाहनों से यात्रा करने वालों को थोड़ी छूट दी गई है।
सरकार की नई गाइड लाइन के मुताबिक जरूरी सामान खरीदने के लिए अब कार से दो और टू व्हीलर से एक आदमी यात्रा कर सकेगा। हालांकि कार चालकों के लिए इसमें एक शर्त भी रखी गई है। कार में एक व्यक्ति ड्राइविंग सीट पर रहेगा जबकि दूसरा पीछे की सीट पर बैठेगा। सरकार ने इसके साथ ही ये भी साफ कर दिया है कि बिना वजह सड़क पर गाड़ी चलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
बताया गया है कि एक राज्य से दूसरे राज्य और जिले से दूसरे जिले तक लोगों की आवाजाही, मेट्रो, बस सेवाओं को 3 मई तक प्रतिबंधित किया गया है। Lockdown Phase 2 पर गृह मंत्रालय ने कहा कि सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक कार्य, धार्मिक स्थल, पूजा स्थल 3 मई तक जनता के लिए बंद रहेंगे।
घर से निकलने पर मास्क जरूरी, थूकने पर लगेगा जुर्मानानई गाइडलाइंस में कहा गया है कि ये सभी गतिविधियां राज्य/ केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा अनुमति देने के बाद शुरू होंगी। हालांकि इससे पहले सोशल डिस्टेंसिंग के उपाय भी किये जाएं। गृह मंत्रालय (MHA) ने COVID19 प्रबंधन के लिए जारी किये गये राष्ट्रीय निर्देश में कहा है कि सभी सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों पर फेस कवर पहनना अनिवार्य है। वहीं सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय होगा और इसके लिए भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।
सरकार की नई गाइड लाइन के मुताबिक जरूरी सामान खरीदने के लिए अब कार से दो और टू व्हीलर से एक आदमी यात्रा कर सकेगा। हालांकि कार चालकों के लिए इसमें एक शर्त भी रखी गई है। कार में एक व्यक्ति ड्राइविंग सीट पर रहेगा जबकि दूसरा पीछे की सीट पर बैठेगा। सरकार ने इसके साथ ही ये भी साफ कर दिया है कि बिना वजह सड़क पर गाड़ी चलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
बताया गया है कि एक राज्य से दूसरे राज्य और जिले से दूसरे जिले तक लोगों की आवाजाही, मेट्रो, बस सेवाओं को 3 मई तक प्रतिबंधित किया गया है। Lockdown Phase 2 पर गृह मंत्रालय ने कहा कि सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक कार्य, धार्मिक स्थल, पूजा स्थल 3 मई तक जनता के लिए बंद रहेंगे।
घर से निकलने पर मास्क जरूरी, थूकने पर लगेगा जुर्मानानई गाइडलाइंस में कहा गया है कि ये सभी गतिविधियां राज्य/ केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा अनुमति देने के बाद शुरू होंगी। हालांकि इससे पहले सोशल डिस्टेंसिंग के उपाय भी किये जाएं। गृह मंत्रालय (MHA) ने COVID19 प्रबंधन के लिए जारी किये गये राष्ट्रीय निर्देश में कहा है कि सभी सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों पर फेस कवर पहनना अनिवार्य है। वहीं सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय होगा और इसके लिए भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।