देश / कोरोना वायरस: विदेश से आने वालों के लिए सरकार ने जारी किए ये दिशा-निर्देश

News18 : May 24, 2020, 04:07 PM
नई दिल्ली। देश में घरेलू विमान सेवा सोमवार से शुरू हो रही है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट्स की भी शुरुआत हो सकती है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी (Hardeep Singh Puri) ने कहा है कि सरकार को उम्मीद है कि अगस्त-सितंबर के पहले अंतराष्ट्रीय उड़ाने (International Flights) फिर शुरू हो जाएंगी। कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए भारत में 22 मार्च से ही अंतराष्ट्रीय उड़ानें रोक दी गई थी। उसके बाद देश में घोषित लॉकडाउन के साथ ही घरेलू उड़ानों पर भी रोक लगा दी गई थी। अब स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से विदेश से आने वालों के लिए गाइडलाइन जारी की गई है।


गाइडलाइन के मुताबिक विदेश से लौटने वालों को 14 दिनों के लिए क्‍वारंटाइन में रहना पड़ेगा। आईए एक नजर डालते हैं कि सरकार ने क्या-क्या शर्ते रखी हैं।

>फ्लाइट पर चढ़ने से पहले यात्रिओं को लिखकर देना होगा कि उन्हें 14 दिनों तक क्‍वारंटाइन में रहना पड़ेगा। इसके तहत पहले 7 दिनों की क्‍वारंटाइन सरकार की तरफ से करवाई जाएगी, जिसका खर्चा खुद यात्रिओं को उठाना पड़ेगा। इसके बाद अगले सात दिन क्‍वारंटाइन के तहत घर में रहन होगा।


>कुछ शर्तो के साथ 14 दिनों के होम क्‍वारंटाइन की इजाजत दी जा सकती है। ऐसे लोगों को इसकी इजाजत दी जाएगी जो गंभीर रुप से बीमार हैं। ऐसे लोगों को आरोग्य सेतू एप हर हाल में डाउनलोड करना होगा।


> सारी शर्ते फ्लाइट, शिप और पैदल, सारे यात्रिओं के लिए लागू है। कोरोना पॉजिटिव या लक्षण दिखने वाले यात्रियों को आने की इजाजत नहीं दी जाएगी।


>राज्य सरकार भी विदेश से लौटने वाले यात्रियों के लिए गाइलाइंस तैयार कर सकती है।


>देश लौटते ही यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। लक्षण दिखने पर तुरंत उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया जाएगा।


> हल्के लक्षण वालों को क्वारंटीन सेंटर में भेज दिया जाएगा।


>ज्यादा लक्षण दिखने वालों को तुरंत कोरोना के स्पेशल वार्ड में भेज दिया जाएगा।


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