Coronavirus Guidelines / मध्य प्रदेश के इन जिलों में पाबंदियां लागू, जानें क्या-क्या रहेगा बंद

Zoom News : Mar 24, 2021, 10:37 PM
भोपाल: मध्य प्रदेश में 20 से ज्यादा कोरोना केस वाले जिलों में अगले आदेश तक स्विमिंग पूल, क्लब और सिनेमाघर बंद रहेंगे। इसके साथ ही कई अन्य पाबंदियां भी लागू की गई हैं।

जिन सात शहरों में रेस्टोरेंटस पर पाबंदी लगी है उनमें - भोपाल, इंदौर, जबलपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, खरगौन, रतलाम शामिल है। इन जिलों में रेस्टोरेंट्स में बैठकर खाना नहीं खाया जा सकेगा लेकिन टेक-अवे और होम डिलीवरी के लिए रेस्टोरेंट खुले रहेंगे।

जिन जिलों में 20 से अधिक कोरोना केस होंगे वहां शादी समारोह में 50 और शव यात्रा में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप रात 10 के बजाय रात 8 बजे से कर्फ्यू शुरू करने का फैसला लेगा।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हुई केबिनेट बैठक में फैसला लिया गया कि अब इंदौर, भोपाल, जबलपुर, छिंदवाड़ा, रतलाम, बैतूल, खरगोन में रविवार को लॉकडाउन रहेगा।

शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगा लॉकडाउन।  आने वाले त्योहारो शबे बारात, ईस्टर, होली पर भीड़ जुटने प्रतिबंधित रहेगा। सभी जिलों को निर्देश क्राइसेस मैनेजमेंट की बैठक सभी धर्म के लोगो के साथ बात करे। सरकार ने कहा है कि कोरोना के इलाज में कोई कमी नही आने दी जाएगी। बिस्तरों की संख्या समुचित है। जरूरत पड़ेगी तो और बढ़ाई जाएगी।

अवैध कालोनियों को लेकर बड़ा फैसला 

इसी के साथ अवैध कालोनियों को वैध करने का भी फैसला किया गया है। अवैध कालोनियों को नियमित करने का कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया। वहीं अवैध कालोनियों को काटने वालो पर अब होगी कार्यवाही। ऐसे लोगों पर 7 साल की सजा 10 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। कालोनाइजर की संपत्ति कुर्क कर उस कॉलोनी का विकास करवाया जाएगा। कॉलोनी बनाने की अनुमति देने वाले अधिकारियों पर भी कार्यवाही होगी।

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