राजस्थान / COVID-19: गहलोत सरकार ने लिए 2 बड़े फैसले, मेडिकल में रिटायरमेंट नहीं, भर्ती होगी

प्रदेश में कोरोनावायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए अशोक गहलोत सरकारने स्वास्थ्य सेवाओं पर फोकस करना तेज कर दिया है। इस कवायद के चलते प्रदेश में अब आने वाले 30 सितंबर तक किसी भी डॉक्टर या पैरामेडिकल स्टाफ को रिटायर नहीं किया जाएगा, उन्हें एक्सटेंशन दिया जाएगा। वहीं राज्य सरकार अर्जेंट टेंपरेरी बेसिस आधार पर डॉक्टर, नर्स और लैब टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती भी करेगी।

News18 : Apr 02, 2020, 12:14 PM
जयपुर। प्रदेश में कोरोनावायरस (COVID -19) के संक्रमण की रोकथाम के लिए अशोक गहलोत सरकार (Ashok Gehlot Government) ने स्वास्थ्य सेवाओं पर फोकस करना तेज कर दिया है। इस कवायद के चलते प्रदेश में अब आने वाले 30 सितंबर तक किसी भी डॉक्टर या पैरामेडिकल स्टाफ को रिटायर नहीं किया जाएगा, उन्हें एक्सटेंशन दिया जाएगा। वहीं राज्य सरकार अर्जेंट टेंपरेरी बेसिस (UTB) आधार पर डॉक्टर, नर्स और लैब टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती भी करेगी। कोरोना संकट से जूझ रही राजस्थान सरकार की फिलहाल केवल एक ही प्राथमिकता है और वो है लोगों को तत्काल इलाज मिले। कोरोना का संक्रमण प्रदेश में तेजी से फैलता जा रहा है। इसे रोकने के लिए सरकार ने अपने तमाम संसाधन झौंक दिए हैं।

80-90 डॉक्टर्स और 1800 पैरामेडिकल स्टाफ बने रहेंगे सेवा में

सरकार के मेडिकल कर्मचारियों के एक्सटेंशन के निर्णय से करीब 80-90 डॉक्टर्स और 1800 पैरामेडिकल स्टाफ आगामी 30 सितंबर तक सेवा में बना रहेगा। इसके पीछे सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं में किसी प्रकार की कमी नहीं रहे। संकट की इस घड़ी में डॉक्टर्स के अलावा एएनएम, जीएनएम और लैब टेक्नीशियन के अनुभवों का लाभ आमजन को मिलता रहे। स्टाफ की कमी से मारामारी की स्थिति ना आए।

अनुपस्थित चल रहे डॉक्टर्स को कॉल किया गया है

राज्य सरकार ने हाल ही में लंबे समय से अनुपस्थित चल रहे करीब 200 डॉक्टर्स को 3 अप्रैल तक वापस ड्यूटी पर लौटने की हिदायत दी है। चिकित्सा विभाग ने कहा है कि इस आपदा में भी डॉक्टर्स के नहीं लौटने पर राजस्थान मेडिकल काउंसिल से उनका पंजीकरण रद्द करने की कार्रवाई होगी।

यूटीबी आधार पर होगी डॉक्टर और नर्स की भर्ती

गहलोत सरकार प्रदेश में कोरोना वायरस से निपटने के लिए अर्जेंट टेंपरेरी बेसिस (यूटीबी) आधार पर डॉक्टर, नर्स और लैब टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती करेगी। इसमें एमबीबीएस, पीजी डिग्रीधारी, एएनएम, जीएनएम और लैब टेक्नीशियन को कोरोना वायरस के नियंत्रण तक एनएचएम की ओर से पूर्व निर्धारित दरों पर रखा जायेगा। ये भर्ती राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम 1963, राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिनियम 1965 तथा समय-समय पर संशोधित नियमों के तहत की जाएगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने बताया कि यूटीबी आधार पर भर्ती कोविड-19 के नियंत्रण होने तक लागू होगी।