Coronavirus Guidelines / गृह मंत्रालय ने दिया निर्देश - 31 मार्च तक लागू रहेंगे कोविड-19 महामारी के नियम

Zoom News : Feb 26, 2021, 10:50 PM
Coronavirus Guidelines: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि कोविड-19 महामारी को लेकर मौजूदा दिशा-निर्देश 31 मार्च तक लागू रहेंगे। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि हालांकि कोविड-19 के उपाचाराधीन और संक्रमण के नए मामलों में काफी कमी आई है, लेकिन निगरानी, रोकथाम और सतर्कता बनाए रखने की जरूरत है ताकि महामारी से पूरी तरह उबरा जा सके। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लक्षित आबादी समूह का टीकाकरण करने में तेजी लाने की भी सलाह दी गई है, ताकि संक्रमण की 'श्रृंखला' तोड़ी जा सके और महामारी को खत्म किया जा सके।

गृह मंत्रालय ने कहा कि इसे ध्यान में रखते हुए निरुद्ध क्षेत्रों (कंटेनमेंट जोन) का सीमांकन सावधानीपूर्वक जारी रखा जाए, वायरस के प्रसार की रोकथाम से जुड़े दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए, कोविड की रोकथाम में सहायक व्यवहार को बढ़ावा दिया जाए और विभिन्न अनुमति प्राप्त गतिवधियों के सबंध में मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) का ईमानदारी से अनुपालन किया जाए। मंत्रालय ने कहा कि इसलिए 27 जनवरी को जारी दिशा-निर्देशों व एसओपी को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा सख्ती से लागू किये जाने की जरूरत है।

मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को एक आदेश जारी कर निगरानी, रोकथाम और सतर्कता के लिए मौजूदा दिशा-निर्देशों की समय सीमा बढ़ा दी और यह अब 31 मार्च तक लागू रहेगी। उल्लेखनीय है कि मौजूदा दिशा-निर्देशों के तहत सिनेमा हॉल और थिएटर को कहीं अधिक दर्शकों के साथ संचालित करने की अनुमति दी गई है, जबकि स्विमिंग पूल को सभी के उपयोग के लिए अनुमति दी गई है। एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच या एक राज्य के अंदर लोगों की आवाजाही और वस्तुओं की ढुलाई पर कोई पाबंदी नहीं है।

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