नई दिल्ली / दिल्ली मेट्रो महिलाओं के लिए मुफ्त : केजरीवाल सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल

NDTV : Sep 06, 2019, 04:23 PM
नई दिल्ली: दिल्ली मेट्रो में महिलाओं की मुफ्त यात्रा के प्रस्ताव पर केजरीवाल सरकार पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल हैं. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि दिल्ली में महिलाओं के लिए मुफ्त मेट्रो सेवा क्यों दी जा रही है. साथ ही यह भी कहा कि यह DMRC के लिए एक लाभदायक कदम नहीं होगा. कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नसीहत दी कि लोगों के टैक्स के पैसे का सरकार सही इस्तेमाल करे. जस्टि अरुण मिश्र की बेंच ने कहा कि दिल्ली सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि मेट्रो को नुकसान ना उठाना पड़े. अगर मेट्रो को घाटा होता है तो दिल्ली सरकार को वहन करना होगा. बेंच ने कहा कि एक तरफ आप मुफ्त में चीजे बांट रहे हैं तो दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट से घाटे की बात करते हुए केंद्र सरकार से रुपये दिलाने की मांग करते हैं. 

वहीं जस्टिस दीपक गुप्ता ने कहा यदि आप लोगों को मुफ्त यात्रा करने की अनुमति देते हैं तो यह समस्या होगी. जस्टिस मिश्रा ने कहा कि तब हम सभी बंद कर देंगे. आप नुकसान के बारे में बात करते हैं जो आपके पास है वो  जनता का पैसा है. दुरुपयोग करेगी को अदालत शक्तिहीन नहीं है. खुद की बनाई नीतियों से दिवालियापन नहीं आना चाहिए.  

वहीं सुनवाई के दौरान EPCA ने कहा कि पिछले पांच साल में मेट्रो को ऑपरेशन में कोई घाटा नहीं हुआ है. हालांकि दिल्ली सरकार को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि केंद्र को दिल्ली मेट्रो के चरण IV के लिए भूमि की लागत का 50 प्रतिशत वहन करना होगा. दोनों को 2447.19 करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा. वहीं केंद्र ने इसका विरोध करते हुए कहा कि फिर तो सब राज्य आ जाएंगे इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सिर्फ दिल्ली के लिए है.

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