मुंबई / बेटी से रेप व नाबालिग नातिन का यौन शोषण करने पर 65-वर्षीय शख्स को मिली उम्रकैद की सज़ा

Zoom News : Mar 27, 2021, 04:16 PM
मुंबई: शादीशुदा बेटी जब-जब मायके आती थी, 65 साल का बाप ही उसके साथ रेप करता था. ऐसा कई बार हुआ. जब-जब पीड़िता ने इसका विरोध किया तो पीड़िता की बेटी यानी अपनी पोती को ही जान से मारने की धमकी दी और इतना ही नहीं अपनी बेटी की नाबालिग पोती का भी यौन शोषण किया. आखिरकार बेटी ने हिम्मत जुटाई और शिकायत की. अब इस मामले में कोर्ट का फैसला आ गया है.

मामला मुंबई का है. यहाँ अपनी बेटी से बलात्कार करने और नाबालिग पोती का यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment with Grand Daughter) करने के लिए यहां की एक विशेष अदालत ने 65 वर्षीय व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. विशेष न्यायाधीश रेखा पंधारे ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2) और बच्चों को यौन अपराध से सुरक्षा (पोक्सो) कानून के तहत दोषी पाया. 

भांडुप के रहने वाले आरोपी ने घर आई अपनी 22 वर्षीय बेटी से मई, 2017 में रेप (Rape with Daughter) किया और उसे बच्चों की हत्या करने की धमकी दी. शख्स की बेटी की बेटी ने कुछ दिन बाद शिकायत की कि उसके साथ गंदी हरकत की गई. यानी शख्स ने बेटी के बाद अपनी पोती का भी यौन उत्पीड़न किया.

पीड़िता ने आगे कहा कि उसके पिता ने फिर जुलाई, 2017 में उससे बलात्कार (Rape) किया, जब वह अपनी मां से मिलने गई थी. इसके बाद उसने भांडुप थाने में शिकायत दर्ज कराई. सुनवाई के दौरान अभियोजन ने नौ गवाहों से जिरह की.

वहीं, आरोपी पिता का कहना है कि मुझे तो फंसाया गया है. उसने दावा किया कि उसकी बेटी ने परिवार के साथ संपत्ति विवाद को लेकर उसे गलत तरीके से फंसाया है. उसके साथ फर्जी शिकायत दायर की है.

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