देश / पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को गिरफ्तारी से राहत, आतंकवाद के आरोपी की हत्या के लिए दर्ज हुई है FIR

ABP News : Sep 15, 2020, 04:16 PM
नई दिल्ली: अपने खिलाफ अपहरण और हत्या की FIR दर्ज होने के बाद से फरार चल रहे पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को आज अंतरिम राहत मिल गई। सैनी की तरफ से जारी अग्रिम जमानत अर्जी पर नोटिस जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी

29 साल पुराना यह मामला आतंकवाद के आरोपी बलवंत सिंह मुल्तानी से जुड़ा है। पुलिस ने उसे फरार बताया था। लेकिन अब उसकी हत्या का आरोप सामने आया है। 29 अगस्त 1991 को चंडीगढ़ के तत्कालीन एसएसपी सुमेध सिंह सैनी के क़ाफ़िले पर रिमोट कंट्रोल्ड बम के ज़रिए हमला हुआ था। सैनी बुलेटप्रूफ कार में होने के चलते बच गए। लेकिन उनके काफिले में शामिल तीन पुलिसकर्मी शहीद हुए और कई गंभीर रूप से घायल हो गए

धमाके के मुख्य आरोपियों में से एक बलवंत सिंह मुल्तानी को कुछ दिनों बाद गिरफ़्तार किया गया। पुलिस टीम के साथ मौजूद मुल्तानी गुरदासपुर से गायब हो गया। इसके बाद पुलिस ने उसे भगोड़ा करार दिया

इस मामले में 2007 में बलवंत मुल्तानी के पिता की शिकायत पर हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया था। लेकिन 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने जांच को निराधार बताते हुए जांच को रद्द कर दिया था।

अपने कार्यकाल के दौरान पंजाब के मौजूदा मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार के 2 केस दर्ज करने वाले सैनी पहले भी उनकी तरफ से खुद को निशाने पर रखे जाने का आरोप लगाते रहे हैं। आज फिर सैनी के वकील मुकुल रोहतगी ने नए मुकदमे को बदले की कार्रवाई बताया।

सैनी के वकील ने कहा कि जिस मामले को सुप्रीम कोर्ट पहले निरस्त कर चुका है, उसी में इस बार मुल्तानी के बेटे से शिकायत दर्ज करवा ली गई। इसे एफआईआर में तब्दील किया गया। जब निचली अदालत ने सैनी को अग्रिम जमानत दी, तो 2 पुलिसवालों पर दबाव बना कर यह बयान ले लिया गया कि मुल्तानी की हत्या कर दी गई थी। इस तरह IPC की धारा 302 का मुकदमा दर्ज कर पुलिस सैनी के पीछे पड़ गई। अपने कार्यकाल में आतंकवाद से बहादुरी से लड़ने वाले अफसर को सताया जा रहा है

पंजाब सरकार के वकील सिद्धार्थ लूथरा ने गिरफ्तारी को ज़रूरी बताया। उन्होंने यह भी कहा कि ज़ेड प्लस सुरक्षा वाले सैनी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए हैं। 6 राज्यों में उनकी तलाश हो रही है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सैनी को अंतरिम राहत देना उचित माना। पंजाब सरकार और सभी पक्षों से पूर्व डीजीपी की याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा।

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER