Zoom News : Apr 26, 2021, 06:57 AM
जयपुर। राजस्थान में कोरोना संक्रमण (Corona infection) के बढ़ते मामलों के बीच गहलोत सरकार ने आमजन की परेशानियों के मद्देनजर एक फिर बड़ा निर्णय लिया है। सराकर ने सब्जियां एवं फलों (Vegetables & Fruits) के ठेले को रोजाना लगाने की अनुमति दे दी है। गहलोत सरकार ने 23 अप्रैल को जारी गाइडलाइन में आंशिक संशोधन करते हुए इसमें कुछ राहत प्रदान की है। यह नई गाइडलाइन सोमवार यानी 26 अप्रैल से लागू होगी।
राज्य सरकार ने सब्जियों एवं फलों को ठेले/साइकिल/रिक्शा/ऑटो रिक्शा/ मोबाइल वैन द्वारा रोजाना विक्रय करने अनुमति प्रदान की है। अब सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक फल और सब्जियों को बेचा जा सकेगा। गृह विभाग ग्रुप-7 ने संशोधित आदेश जारी कर दिए हैं। 23 अप्रैल को सरकार ने इनके लिए सुबह 6 से 11 बजे तक की अनुमति दी थी। इसी प्रकार एलपीजी वितरण सेवाएं ग्राहकों के लिए सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक की अनुमति रहेगी। सरकार ने पूर्व में एलीपजी वितरण सेवा सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक चालू रखने की अनुमति दी थी।
पेट्रोल-डीजल भरवाने का समय 12 बजे तकसार्वजनिक परिवहन/माल ढुलाई वाहन/अत्यावश्यक सेवाओं में लगे वाहनों एवं सरकारी वाहनों के लिए पेट्रो /डीजल पम्प, सीएनजी पेट्रोलियम एवं गैस से संबंधित खुदरा (रिटेल)/थोक (होल सेल) आउटलेट पूर्व की भांति खोलने की अनुमति होगी। निजी वाहनों द्वारा पेट्रोल/डीजल प्रातः 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक भरवाया जा सकेगा।पहले 11 बजे तक ही थी अनुमतिदरअसल, पूर्व में जो गाइडलाइन जारी की गई थी उसमें फलों एवं सब्जियों की दुकानें खोलने की अनुमति 11 बजे तक ही थी। इसके अमल में आने पर आमजन को बड़ी कठिनाइयों का सामना करने की बात सामने आ रही थी। इसी के मद्देनजर राज्य सरकार ने एक बार फिर संशोधित आदेश जारी कर आमजन को राहत प्रदान करने की कोशिश की है।
राज्य सरकार ने सब्जियों एवं फलों को ठेले/साइकिल/रिक्शा/ऑटो रिक्शा/ मोबाइल वैन द्वारा रोजाना विक्रय करने अनुमति प्रदान की है। अब सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक फल और सब्जियों को बेचा जा सकेगा। गृह विभाग ग्रुप-7 ने संशोधित आदेश जारी कर दिए हैं। 23 अप्रैल को सरकार ने इनके लिए सुबह 6 से 11 बजे तक की अनुमति दी थी। इसी प्रकार एलपीजी वितरण सेवाएं ग्राहकों के लिए सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक की अनुमति रहेगी। सरकार ने पूर्व में एलीपजी वितरण सेवा सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक चालू रखने की अनुमति दी थी।
पेट्रोल-डीजल भरवाने का समय 12 बजे तकसार्वजनिक परिवहन/माल ढुलाई वाहन/अत्यावश्यक सेवाओं में लगे वाहनों एवं सरकारी वाहनों के लिए पेट्रो /डीजल पम्प, सीएनजी पेट्रोलियम एवं गैस से संबंधित खुदरा (रिटेल)/थोक (होल सेल) आउटलेट पूर्व की भांति खोलने की अनुमति होगी। निजी वाहनों द्वारा पेट्रोल/डीजल प्रातः 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक भरवाया जा सकेगा।पहले 11 बजे तक ही थी अनुमतिदरअसल, पूर्व में जो गाइडलाइन जारी की गई थी उसमें फलों एवं सब्जियों की दुकानें खोलने की अनुमति 11 बजे तक ही थी। इसके अमल में आने पर आमजन को बड़ी कठिनाइयों का सामना करने की बात सामने आ रही थी। इसी के मद्देनजर राज्य सरकार ने एक बार फिर संशोधित आदेश जारी कर आमजन को राहत प्रदान करने की कोशिश की है।