News18 : Apr 25, 2020, 11:46 AM
नई दिल्ली। कोरोना वायरस (Coronavirus) के संक्रमण से बचने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने 24 मार्च को 21 दिन के लॉकडाउन (Lockdown) की घोषणा की थी। इस लॉकडाउन को बाद में 19 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया था, जो अब 3 मई तक लागू रहेगा। इन सबके बीच अब सरकार ने बड़ी राहत देते हुए आज से सभी तरह की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि, सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि दुकानदारों को कुछ शर्तों के साथ ही दुकान खोलने की अनुमति दी जा सकेगी। सरकार की ओर से जारी नई गाइड लाइन में ये भी साफ कर दिया गया है कि शॉपिंग मॉल्स, मार्केट कॉम्प्लेक्स, हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जाने में इस छूट का लाभ नहीं उठाया जा सकेगा।
गृह मंत्रालय की ओर से 15 अप्रैल को जारी किए गए आदेश में संशोधन करते हुए कहा गया है कि नगरपालिका निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के भीतर पड़ने वाली दुकानों और अकेली दुकानों (शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से इतर स्थित दुकानों) को खोलने की इजाजत दे दी गई है।मंत्रालय की ओर से साफ किया गया है कि हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में इस तरह की किसी भी छूट का लाभ नहीं उठाया जा सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में पहले ही इस बात का जिक्र किया था कि जिन इलाकों में कोरोना संक्रमण का खतरा नहीं है वहां पर कुछ छूट दी जा सकती है लेकिन जो इलाके रेड जोन में हैं वहां पर लॉकडाउन के नियमों का पूरी तरह से पालन किय जाएगा।
दुकान में 50 फीसदी ही कर्मचारियों को रखने की छूट
गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के बाद दुकानदारों को थोड़ी राहत जरूर मिली है लेकिन उन्हें सरकार के सख्त नियमों का पालन भी करना होगा। सरकार की ओर से जारी नई गाइड लाइन के मुताबिक दुकानों में अब 50 फीसदी कर्मचारी ही काम करेंगे। दुकान में काम करने वाले कर्मचारियों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क पहनना होगा और लॉकडाउन की शर्तों का भी पालन करना होगा।मॉल्स और सिंगल ब्रांड मॉल्स में छूट नहीं
सरकार की ओर से जारी नई गाइड लाइन में मॉल्स और सिंगल ब्रांड मॉल्स को छूट नहीं दी गई है। इसका मतलब साफ है कि मॉल्स में मौजूद दुकानों को खोलने की अनुमति अभी नहीं होगी। यहां तक कि निगम क्षेत्र में मार्केट परिसर में मौजूद दुकानों को भी अभी बंद ही रखा जाएगा। इसी के साथ हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जाने में आने वाली हर छोटी-बड़ी दुकानों को अगले आदेश तक बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।
गृह मंत्रालय की ओर से 15 अप्रैल को जारी किए गए आदेश में संशोधन करते हुए कहा गया है कि नगरपालिका निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के भीतर पड़ने वाली दुकानों और अकेली दुकानों (शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से इतर स्थित दुकानों) को खोलने की इजाजत दे दी गई है।मंत्रालय की ओर से साफ किया गया है कि हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में इस तरह की किसी भी छूट का लाभ नहीं उठाया जा सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में पहले ही इस बात का जिक्र किया था कि जिन इलाकों में कोरोना संक्रमण का खतरा नहीं है वहां पर कुछ छूट दी जा सकती है लेकिन जो इलाके रेड जोन में हैं वहां पर लॉकडाउन के नियमों का पूरी तरह से पालन किय जाएगा।
दुकान में 50 फीसदी ही कर्मचारियों को रखने की छूट
गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के बाद दुकानदारों को थोड़ी राहत जरूर मिली है लेकिन उन्हें सरकार के सख्त नियमों का पालन भी करना होगा। सरकार की ओर से जारी नई गाइड लाइन के मुताबिक दुकानों में अब 50 फीसदी कर्मचारी ही काम करेंगे। दुकान में काम करने वाले कर्मचारियों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क पहनना होगा और लॉकडाउन की शर्तों का भी पालन करना होगा।मॉल्स और सिंगल ब्रांड मॉल्स में छूट नहीं
सरकार की ओर से जारी नई गाइड लाइन में मॉल्स और सिंगल ब्रांड मॉल्स को छूट नहीं दी गई है। इसका मतलब साफ है कि मॉल्स में मौजूद दुकानों को खोलने की अनुमति अभी नहीं होगी। यहां तक कि निगम क्षेत्र में मार्केट परिसर में मौजूद दुकानों को भी अभी बंद ही रखा जाएगा। इसी के साथ हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जाने में आने वाली हर छोटी-बड़ी दुकानों को अगले आदेश तक बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।