Coronavirus / पाकिस्‍तान में सरकार का फरमान, अब फैलाया कोरोना तो देना होगा 10 लाख रुपये जुर्माना

पाकिस्‍तान के सिंध प्रांत की सरकार ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए इसे फैलाने वालों पर भारी जुर्माना लगाने के लिए कानून तैयार किया है, जिसके तहत 2 लाख से लेकर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। इस उद्देश्य के लिए सिंध महामारी रोग अधिनियम 2014 में संशोधन किया जाएगा। इस संशोधन के जरिये इस अधिनियम में जुर्माने की सजा का इजाफा किया जाएगा।

News18 : Apr 26, 2020, 08:38 AM
इस्‍लामाबाद। पाकिस्‍तान (Pakistan) के सिंध प्रांत की सरकार ने कोरोना (Corona virus) वायरस के प्रसार को रोकने के लिए इसे फैलाने वालों पर भारी जुर्माना लगाने के लिए कानून तैयार किया है, जिसके तहत 2 लाख से लेकर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।

खाड़ी देशों की तर्ज पर कानून बनाने का फैसला

'समा टीवी' की खबर के हवाले से कहा गया है कि सिंध प्रांत की सरकार ने कोरोना वायरस (Corona virus) के संक्रमण को रोकने के लिए यूरोपीय और खाड़ी देशों की शैली में कानून बनाने का फैसला किया है। इस उद्देश्य के लिए सिंध महामारी रोग अधिनियम 2014 में संशोधन किया जाएगा। इस संशोधन के जरिये इस अधिनियम में जुर्माने की सजा का इजाफा किया जाएगा। इसके तहत कोरोना का मरीज क्‍वारंटाइन से बाहर निकल कर किसी और को कोरोना से संक्रमित करेगा तो उस पर भारी जुर्माना लगेगा। यह जुर्माना किसी भी व्‍यक्ति या संस्था पर लागू होगा।

किसी व्‍यक्ति या संस्‍था पर लागू होगा यह जुर्माना

इस संशोधन के तहत किसी भी व्यक्ति या संस्था पर 2 लाख रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। किसी व्यक्ति या संस्था की तरफ से नियमों केे लगातार उल्लंघन पर जुर्माना भी बढ़ता जाएगा। 27 अप्रैल को सिंध कैबिनेट की बैठक में इस संशोधन अध्यादेश को पेश किया जाएगा। गौरतलब है कि पाकिस्‍तान में कोरोना वायरस से संक्रमितों की तादाद बढ़ती जा रही है। वहीं देश में अगले 4 सप्‍ताह में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर हालात बिगड़ने की आशंका जताई गई है। वहीं डब्‍ल्‍यूएचओ की तरफ से संक्रमित मामलों की संख्या 2 लाख तक पहुंचने की आशंका व्‍यक्‍त की गई है। ऐसे में कोरोना से सबसे ज्‍यादा संक्रमित रहे प्रांत एहतियाती कदम उठा रहे हैं।