AajTak : Jul 28, 2020, 11:26 PM
अहमदाबाद | उच्च न्यायालय के बाद अब गुजरात सरकार भी कोरोना महामारी के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त हो गई है। गुजरात में 1 अगस्त से मास्क नहीं पहनने व खुले में थूकनें पर 500 रुपये का जुर्माना होगा। पहले यह 200 रुपये था। हाईकोर्ट ने कोरोना महामारी के दौरान लापरवाही करने वालों पर नाराजगी जताते हुए कहा था कि ऐसे लोगों पर एक हजार रुपये तक का जुर्माना होना चाहिए। गुजरात में पिछले एक सप्ताह से हर रोज एक हजार से अधिक कोरोना संक्रमित सामने आ रहे हैं। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 57 हजार को पार कर चुकी है जबकि कोरोना के चलते मरने वालों की संख्या 2350 को पार कर गया है। अहमदाबाद व सूरत में हर रोज सैकडों नए केस दाखिल हो रहे हैं। हालांकि अब गुजरात में कोरोना से रिकवर रेट 70 से 75 के बीच है और अब तक 41500 से अधिक रिकवर होकर घर भी पहुंच चुके हैं लेकिन हर रोज सामने आ रहे एक हजार मामलों के चलते गुजरात हाईकोर्ट व राज्य सरकार दोनों चिंतित है। हाईकोर्ट ने अनलॉक-2 का उल्लंघन करने वालों पर एक हजार रुपये तक का जुर्माना लगाने की बात कही थी। मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने भी कोरोना महामारी को देखते हुए अब राज्य में मास्क नहीं पहनने व सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर 500 रुपये के जुर्माने की बात कही है। आगामी एक अगस्त से यह फैसला लागू कर दिया जाएगा। सरकार ने यह भी कहा कि लोगों को सस्ते में थ्री लेयर मास्क उपलब्ध कराये जाएंगे। अब अमूल पार्लर पर 2 रुपये में यह मास्क उपलब्ध कराये जाएंगे। "जीतेगा गुजरात-हारेगा कोरोना" के नारे के साथ मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने कहा कि गुजरात जनसहयोग से कोरोना महामारी के खिलाफ जंग जीतकर रहेगा। मुख्यमंत्री राहत निधि में 244 करोड़ रुपये जमा हुए हैं जिसमें से अहमदाबाद महानगर पालिका को 50 करोड़, सूरत महानगर पालिका को 15 करोड़, वडोदरा व राजकोट महानगर पालिका को दस-दस करोड़ रुपये तथा भानगर, जामनगर व गांधीनगर महानगर पालिका को पांच–पांच करोड़ रुपये दिये गये हैं। स्वास्थ्य विभाग को दवा व उपकरण के लिए सौ करोड़ रुपये, गुजरात मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन को 34 करोड़ रुपये तथा 11 दिवंगत कोरोना वॉरियर्स को 2 करोड़ 75 लाख रुपये की सहायता दी जा चुकी है।