देश / क्या आपके पास भी आया है Income Tax Department से नोटिस

Zee News : Aug 29, 2020, 04:31 PM
नई दिल्लीः ज्यादातर लोगों के पास आयकर विभाग की तरफ से नोटिस आता है। तकनीक के साथ ही अब ये रजिस्टर्ड लेटर की बजाए लोगों के ईमेल पर आने लगा है। हालांकि आयकर विभाग से आने वाले नोटिस से लोगों को बेचैनी तो होती ही है, लेकिन इस नोटिस को देखकर घबराना नहीं चाहिए। किसी टैक्सपेयर को इनकम टैक्स (Income Tax) नोटिस का जवाब देने के लिए अब टैक्स ऑफिस (IT Office) के चक्कर नहीं काटने होंगे। सरकार ने करदाता को राहत देते हुए नेशनल ई असेसमेंट सिस्टम (E-assessment Scheme) शुरू कर दिया है। करदाता अब घर बैठे ही इनकम नोटिस का जवाब दे सकता है।

ई-असेसमेंट सिस्टम (E-assessment Scheme) शुरू होने के बाद अब किसी भी करदाता (Tax Payers) को इनकम टैक्स ऑफिस में व्यक्तिगत तौर पेश नहीं होना पडेगा। 


इनपर मिल सकता है नोटिस

कर नोटिस का कारण समय पर आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल नहीं करना, गणना त्रुटियां, आय की सही रिपोर्टिंग नहीं करना या अत्यधिक नुकसान का दावा करना शामिल हो सकता है। यदि आपने समय सीमा तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो ऐसी स्थिति में, आपको आयकर विभाग से एक स्वचालित सूचना प्राप्त हो सकती है। यह नोटिस आपको आकलन वर्ष के अंत से पहले मिलता है जिसके लिए रिटर्न देय है।


करदाताओं को क्या करना चाहिए? 

करदाताओं को प्रदान की गई जानकारी को सत्यापित करने और आयकर विभाग के साथ इसकी पुष्टि करने की आवश्यकता है। आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर भी जवाब दाखिल करना होगा। प्रतिक्रिया को निर्धारित अवधि के भीतर दायर करने की आवश्यकता है जो आम तौर पर आयकर विभाग द्वारा स्वचालित समायोजन से बचने के लिए इस तरह के नोटिस के जारी होने से 30 दिनों के लिए है।


हर कम्युनिकेशन पर डॉक्यूमेंटेशन ID नंबर जरूरी

सीबीडीटी ने कहा है कि ई-असेसमेंट सिस्टम में कोई भी जानकारी देने से पहले सावधानी से चेक करना होगा। ई-असेसमेंट के लिए सभी कम्युनिकेशंस और नोटिस में डॉक्युमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर (DIN) मौजूद होगा। इन नंबर के आधार पर कागजातों को देखकर ये पता चल पाएगा कि उन्हें किसने जारी किया है। इससे हर कम्युनिकेशन का एक रिकॉर्ड दर्ज होगा। इसके बिना किसी भी तरह का कम्युनिकेशन गलत माना जाएगा।

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने 1 अक्टूबर, 2019 को ही DIN लॉन्च किया था। डॉक्यूमेंटेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर (documentation identification number) सिस्टम को लॉन्च करने के पहले ही दिन 17,500 नंबर जनरेट किए गए। 


इनको नहीं मिलेगा फायदा

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) के मुताबिक, ई-असेसमेंट सिस्टम में उन लोगों को शामिल नहीं किया जाएगा जि​न्होंने ऑफलाइन इनकम टैक्स रिट​र्न (Income Tax Return) दाखिल किया है। जिन लोगों के पास पैन कार्ड नहीं है, वे भी इस सुविधा का फायदा नहीं उठा पाएंगे। इसमें उन मामलों को भी शामिल नहीं किया जाएगा जिन पर टैक्स में हेराफेरी के चलते इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का छापा पड़ चुका है।

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