मंनोरजन / सलमान खान की काला हिरण मामले की अपील पर सुनवाई टली, अगली तारीख 18 अप्रैल

ABP News : Mar 07, 2020, 05:37 PM
जोधपुर: जिला और सेशन न्यायालय जोधपुर की अदालत में आज सलमान खान काला हिरण शिकार और अवैध हथियार मामले की अपील पर सुनवाई टल गई है। इस मामले में सुनवाई आज होनी थी, लेकिन जिला और सेशन न्यायालय जोधपुर जिला की अदालत में न्यायधीश का प्रमोशन होने के कारण न्यायधीश की सीट खाली थी। इसके चलते सलमान खान के अधिवक्ता ने हाजिरी माफी पेश की है। हाजरी माफी में सलमान खान के शूटिंग में व्यस्त होने का हवाला दिया गया है। अदालत ने हजारी माफी स्वीकार करते हुए इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख 18 अप्रैल रखी गई हैं।

काला हिरण और अवैध हथियार मामले में जोधपुर के जिला और सेशन न्यायालय जोधपुर जिला की अदालत में तीन अपीलों पर सुनवाई होनी थी आज सलमान खान उपस्थित नहीं हुए सलमान खान के अधिवक्ता ने कोर्ट में हजरिमाफी पेश कर दी हैं।

सलमान खान की ओर से कांकाणी काला हिरण शिकार मामले में दोषी करार देने के बाद 25 अप्रैल 2018 को 5 साल की सजा सुनाई गई थी। सीजेएम ग्रामीण कोर्ट से मिली सजा के फैसले के विरुद्ध सलमान खान की ओर से अपील पेश की गई। इसके अलावा अवैध हथियार मामले में सलमान को सीजेएम ग्रामीण कोर्ट से बरी किए जाने के विरोध में सरकार की अपील पेश की गई थी उस पर सुनवाई होनी है। उल्लेखनीय है कि कांकाणी काला हिरण शिकार मामले में अन्य फिल्मी सितारों को बरी किए जाने के विरोध में विश्नोई समाज की अपील पर सुनवाई होनी थी।

क्या है पूरा मामला

19 साल पहले सितंबर 1998 में सलमान खान जोधपुर में फिल्म 'हम साथ साथ हैं' की शूटिंग कर रहे थे। इसी दौरान सलमान खान फिल्म में सहयोगी कलाकारों सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम के आरोप है। फिल्मी सितारों ने संरक्षित काले हिरण का शिकार किया। शिकार की तारीख 27 सितंबर, 28 सितंबर, 01 अक्टूबर और 02 अक्टूबर बताई गई। साथी कलाकारों पर सलमान को शिकार के लिए उकसाने का आरोप लगा। सीजेएम ग्रामीण कोर्ट जोधपुर ने कांकणी हिरण शिकार में सलमान खान को दोषी करार दिया गया है। अन्य सितारों को दोषमुक्त करते हुए बरी कर दिया था। यह दर्ज हुए थे मुकदमे- शिकार मामले में सलमान पर चार केस दर्ज हुए। मथानिया और भवाद में दो चिंकारा के शिकार के लिए दो अलग-अलग मामले। वही कांकाणी में काले हिरण का शिकार पर, जिसमें जोधपुर अदालत ने सलमान को दोषी करार दिया है।लाइसेंस खत्म होने के बाद भी ।32 और ।22 बोर की रायफल रखने का। चौथा मामला आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया गया। इसमे भी सलमान खान को कोर्ट ने बरी कर दिया।

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