हाथरस कांड / योगी सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस, 12 अक्टूबर तक दे जबाव

Zoom News : Oct 02, 2020, 06:34 AM
लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में 19 वर्षीय दलित लड़की से जबरन सामूहिक बलात्कार, हत्या और जबरन वसूली की घटना पर दुखी होकर राज्य सरकार के शीर्ष को समन जारी किया। अधिकारियों को अदालत में उपस्थित होने के लिए कहा गया। जस्टिस राजन राय और जस्टिस जसप्रीत सिंह की बेंच ने उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) अवनीश कुमार अवस्थी, एडीजी एलओ और हाथरस के डीएम, जस्टिस जसप्रीत सिंह द्वारा उठाए गए मामले का संज्ञान लेते हुए हाथरस के एसपी से अक्टूबर तक जवाब मांगा है। मामले में हाईकोर्ट की डबल बेंच ने हाथरस मामले में पुलिस-प्रशासन की भूमिका पर भी नाराजगी जताई।

पीठ ने अधिकारियों से कहा कि वे अदालत से अपनी घटना के बारे में अवगत कराने के लिए सभी संबंधित सामग्रियों और दस्तावेजों के साथ तैयार रहें। विशेष रूप से माता-पिता की सहमति के बिना जवान लड़की का जबरन अंतिम संस्कार करने से नाराज, अदालत ने अधिकारियों से उसे कथित सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले की जांच की नवीनतम स्थिति से अवगत कराने के लिए कहा। पीठ ने लड़की के माता-पिता को भी अदालत में आकर अपना मामला पेश करने को कहा है। अदालत ने हाथरस जिला प्रशासन को उनकी यात्रा की व्यवस्था करने का आदेश दिया है।


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