देश / जम्मू कश्मीर की हाई कोर्ट ने लिया बड़ा फैसला, विवादास्पद एक्ट को किया असंवैधानिक घोषित

Zoom News : Oct 10, 2020, 08:43 AM
नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने एक विवादास्पद अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए विवादास्पद रोशनी को असंवैधानिक करार दिया। अदालत ने निर्देश दिया कि 25,000 करोड़ रुपये की भूमि आवंटन योजना की जांच सीबीआई को हस्तांतरित की जाए।

सीबीआई (CBI) करेगी जांच

जम्मू और कश्मीर के मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की अध्यक्षता में गठित खंडपीठ ने मामले की जांच करने के लिए सीबीआई को निर्देश जारी किए।

क्या है रोशनी एक्ट

गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर में, बीस लाख कनाल सरकारी जमीन पर नेताओं, पुलिस अधिकारियों, नौकरशाहों, राजस्व अधिकारियों के अवैध कब्जे को सही ठहराने के लिए रोशनी अधिनियम बनाया गया था जिसमें करोड़ों रुपये की जमीन बहुत कम कीमत पर दी गई थी।

कब हुआ अधिनियमित

नवंबर 2001 में, विधानमंडल ने इसे अधिनियमित किया और मार्च 2002 में इसे लागू किया गया, लेकिन जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया।

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