अमेरिका / मेरे पास ब्रेकिंग न्यूज है, मैं मेरिट बेस्ड इमिग्रेशन बिल ला रहा हूं: डोनाल्ड ट्रंप

News18 : Jul 11, 2020, 04:55 PM
वाशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों आगामी चुनाव को लेकर बहुत ज्यादा सक्रिय हैं। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि वह अगले कुछ महीने में आव्रजन बिल लाने जा रहे हैं। वह इससे जुड़े डिफर्ड एक्शन फॉर चाइल्डहुड अराइवल्स (Deferred Action for Childhood Arrivals) के एक आदेश को मंजूरी देने की योजना बना रहे हैं। वे इस संबंध में एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करने की योजना बना रहे हैं।


मेरे पास एक ब्रेकिंग न्यूज है: डोनाल्ड ट्रंप

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीमैंडो के एंकर जोस डियाज-बालार्ट से कहा कि आपके पास ब्रेकिंग न्यूज है। मैं एक बड़े कार्यकारी आदेश को मंजूरी देने जा रहा हूं। मैं डिफर्ड एक्शन फॉर चाइल्डहुड अराइवल्स को इस कार्यकारी आदेश एक हिस्सा बनाने जा रहा हूं।दरअसल इस आदेश के तहत अमेरिका में बिना दस्तावेजों के अपने माता पिता के साथ आए लोगों की रक्षा के लिए नए उपायों की पेशकश की गई है।

गैर-कानूनी तरीके से रह रहे लोगों को मिल सकती है नागरिकता

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे एक नए और बहुत बड़े मेरिट बेस्ड इमिग्रेशन सिस्टम की तैयारी कर रहे हैं। नए इमिग्रेशन बिल में डेफर्ड एक्शन फॉर चाइल्डहुड अराइवल प्रोग्राम से जुड़े लोगों को भी नागरिकता देने का प्रावधान होगा। इसका मतलब यह हुआ कि उन प्रवासियों को नागरिकता मिल सकती है जो बचपन में अमेरिका आए थे और एक तरह से गैर-कानूनी तरीके से वहां रह रहे हैं।

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के डीएसीए के फैसले के बाद उन्हें जबरदस्त शक्तियां प्रदान की गई हैं। इन शक्तियों के तहत उन्हें डीएसीए प्राप्तकर्ताओं को नागरिकता का मार्ग संबंधी कार्यकारी आदेश को मंजूरी देने की अनुमति मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले द्वारा दी गई शक्तियों के आधार पर मैं एक आव्रजन बिल लाने जा रहा हूं। बिल के पहलुओं में से एक है। हम इसके आधार पर उन्हें नागरिकता प्रदान कर सकेंगे।


इस बिल से किनको होगा फायदा

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 2012 में डीएसीए पॉलिसी लागू की थी। यह पॉलिसी उन लोगों को अमेरिका में रूकने की परमिशन और वर्क परमिट देने के लिए लाई गई जो कि 16 साल से कम की उम्र में गैर-कानूनी तरीके से अमेरिका आए थे। हालांकि, यह शर्त है कि कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए।

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