देश / फ्लाइट से सफर करना है तो राज्यों की गाइलाइन जानना जरूरी, जानें क्या है बदलाव

News18 : May 25, 2020, 09:37 AM
नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस (Coronavirus) की चेन तोड़ने और लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए पिछले 24 मार्च से पूरे देश में लॉकडाउन (Lockdown) चल रहा है। लॉकडाउन के चलते रेल ओर विमान सेवाओं पर भी रोक लगा दी गई है। रेल सेवाओं के बाद आज से एक बार फिर घरेलू विमान सेवाओं ( Domestic Airlines) को शुरू करने की इजाजत दे दी गई है। यात्री विमान सेवाओं की शुरुआत होने से पहले ही राज्यों (State) ने कमर कसनी शुरू कर दी है। ज्यादातर राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश ने विमान से सफर करने वाले यात्रियों के लिए अलग-अलग गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन के तहत विमान से सफर करने वाले यात्रियों को राज्य में प्रवेश करने के बाद क्वारंटाइन किया जाएगा।

पिछले दो महीनों से बंद पड़ी विमान सेवाओं को आज सुबह से एक बार फिर से खोल दिया गया है। आज सुबह दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट रवाना हुई। सुबह 4 बजकर 45 मिनट पर इंडिगो की पहली फ्लाइट ने पुणे के लिए उड़ान भरी। विमान से सफर करने वाले यात्रियों के लिए सभी राज्यों ने गाइड लाइन जारी की है। कहीं पर 7 दिन क्वारंटाइन करने की बात कही गई है तो कहीं पर 14 दिन। ऐसे में यात्रियों में कोरोना के डर के साथ ही अब भ्रम की स्थिति बन गई है। आइए जानते हैं किस राज्य में विमान से सफर करने के दौरान क्या हैं नियम?

उत्तर प्रदेश में 14 दिन क्वारंटाइन में रहना होगा

उत्तर प्रदेश में विमान से सफर कर पहुंचने वाले यात्रियों को 14 दिन क्वारंटाइन किया जाएगा। इसी के साथ अगर किसी यात्री को एक सप्ताह के अंदर वापस लौटना है तो उसे क्वारंटाइन में रहने की जरूरत नहीं होगी। जबकि यूपी में जो लोग बस या ट्रेन से सफर कर रहे हैं उन्हें 14 दिन होम क्वारंटाइन में रहना होगा।

दिल्ली सरकार ने यात्रियों के लिए सख्त किए नियम

दिल्ली सरकार ने फ्लाइट से सफर करने वाले यात्रियों के लिए अगल गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन के मुताबिक विमान से सफर करने वाले हर या​त्री को क्वारंटाइन में रहना अनिवाय है। बिना लक्षण वाले यात्रियों को सलाह दी गई है कि वह अगले 14 दिनों तक अपने स्वास्थ्य को मॉनिटर करें और अगर उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है तो तुरंत डिस्ट्रिक्ट सर्विलासं ऑफिसर को सूचना दें। ऐसे या​त्रियों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। अगर जांच में यात्री कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उनकी देखभाल कोरोना मरीजों की तरह ही की जाएगी और अगर रिपोर्ट निगेटिव आती है तो भी उन्हें 7 दिन के बाद ही घर जाने की इजाजत होगी। इसके अगले 7 दिन उन्हें घर पर आइसोलेशन में ही रहना होगा।

पंजाब सरकार ने सभी के लिए बनाया एक नियम

पंजाब सरकार ने राज्य में लौटने वाले यात्रियों के लिए एक ही नियम बनाया है। पंजाब में बस, ट्रेन और विमान से सफर करने वाले यात्रियों को 14 दिन होम क्वारंटाइन में रहना अनिवार्य किया गया है। सरकार का कहना है कि यात्री किसी भी साधन से राज्य में प्रवेश करेगा तो उन्हें सरकार की गाइडलाइन का पालन करना ही होगा।

मुंबई से 25 फ्लाइट्स उड़ान भरेंगी और लैंड करेंगी

महाराष्ट्र सरकार ने भी साफ कर दिया है कि आज से मुंबई में 25 फ्लाइट्स उड़ान भरेंगी और लैंड होंगी। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार मुंबई से रोजाना 25 घरेलू फ्लाइट्स के टेकऑफ और लैंडिग के लिए तैयार हो गई है। मलिक ने कहा कि ये संख्या धीरे-धीरे बढ़ाई जाएगी। महाराष्ट्र में भी बस, ट्रेन या फिर हवाई जहाज से सफर करने वाले या​त्रियों को 14 दिन होम क्वारंटाइन में रहना अनिवार्य किया गया है। इसी के साथ अगर किसी तरह की कोई दिक्कत होती है तो तुरंत स्वास्थ्य विभाग को सूचित करने को कहा गया है।

सफर कर रहे यात्रियों को देनी होगी हर जानकारी

तमिलनाडु ने अपने राज्य में आने वाले यात्रियों और राज्य से बाहर जाने वाले यात्रियों के लिए नियम काफी सख्त किए हैं। सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक सभी इनबाउंड घरेलू हवाई यात्रियों को राज्य द्वारा संचालित पोर्टल TNePass पर अपना पंजीकरण कराना होगा। फ्लाइट उड़ान टिकटों की खरीद के बाद TNePass पर पंजीकरण किया जाना है। राज्य यात्रा की अनुमति देने से पहले सभी वाहकों को यात्रियों से TNePass की मांग करने का अनुरोध करेगा।तमिलनाडु में उतरने वाले सभी एसिम्प्टोमेटिक हवाई यात्रियों को 14 दिनों के लिए अनिवार्य होम क्वारंटीन से गुजरना होगा।अगर यात्रियों के पास होम क्वारंटीन की सुविधाएं नहीं हैं तो स्टेट क्वारंटी सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएंगी। यात्रियों को घर के डिटेल्स, लक्षण, अगर लागू हो तो COVID-19 परीक्षण परिणाम और यात्री क्वारंटीन के तहत है या नहीं की जानकारी देनी होगी।

कर्नाटक में यात्रियों के लिए है ये नियम

कर्नाटक में फ्लाइट से पहुंचने वाले उच्च जोखिम वाले राज्यों, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश के यात्रियों को 7 दिनों तक सरकार की ओर से बनाए गए क्वारंटाइन होम में रहना होगा, इसके बाद सात दिन घर पर क्वारंटाइन किया जाएगा। अगर ट्रेन या बस से पहुंचे हैं तो 14 दिन का होम क्वारंटीन जरूरी है।

28 मई से कोलकाता एयरपोर्ट से 20 उड़ानों का संचालन

बता दें कि फिलहाल प्रत्येक शहर के लिए न्यूनतम उड़ानें निर्धारित की गई हैं और कुछ एयरपोर्ट ऐसे भी हैं, जहां से परिचालन सोमवार को शुरू नहीं होगा। सरकारी अधिकारियों ने रविवार की रात बताया कि चक्रवातीय तूफान ‘अम्फान’ से प्रभावित पश्चिम बंगाल के कोलकाता और बागडोगरा एयरपोर्ट से 25 से 27 मई के बीच विमानों का कोई परिचालन नहीं होगा, लेकिन 28 मई से वहां से 20 उड़ानों का परिचालन होगा। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र के मुंबई और तेलंगाना के हैदराबाद एयरपोर्ट से सोमवार से क्रमश: 50 और 30 उड़ानों का परिचालन होगा।

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