देश / इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जारी किए नए ITR फॉर्म्स, कर दिए ये बड़े बदलाव

Zee News : May 31, 2020, 05:43 PM
नई दिल्लीः आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म (ITR Forms) जारी कर दिए हैं। इसके लिए बकायदा सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आईटीआर फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 30 नवंबर है। 

सात फॉर्म किए हैं जारी

विभाग ने इस बार सात तरह के अलग-अलग फॉर्म जारी किए हैं। 30 मई को जारी इन फॉर्म में आईटीआर-1 (सहज), आईटीआर-2, आईटीआर-3, आईटीआर-4(सुगम), आईटीआर-5, आईटीआर-6 और आईटीआर-7 शामिल हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पहले कोविड-19 महामारी के मद्देनजर इनकम टैक्स नियमों में किए गए बदलाव को शामिल करने के लिए ITR फॉर्म 1 और ITR फॉर्म 4 को वापस ले लिया था।

इनकी देनी होगी जानकारी

करदाताओं को अब आईटीआर फॉर्म में कई तरह की जानकारियां देनी होंगी, जिनमें चालू खाते में 1 करोड़ रुपये से अधिक जमा करना, विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपये या इससे ज्यादा का खर्च, एक लाख रुपये या इससे अधिक का बिजली बिल शामिल है। इसके अलावा टैक्स बचाने के लिए जून 2020 में किए गए निवेश या दान की भी जानकारी भी अलग से देनी होगी। 

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