कोरोना वायरस / झारखंड सरकार ने कुछ रियायतों के साथ 10 जून सुबह 6 बजे तक बढ़ाया आंशिक लॉकडाउन

झारखंड सरकार ने कोविड-19 के मद्देनज़र आंशिक लॉकडाउन कुछ रियायतों के साथ 10 जून सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया है। ज़िलों के भीतर व ज़िलों के बीच आवाजाही के लिए ई-पास अनिवार्य नहीं होगा और सभी ज़िलों में दुकानें दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी लेकिन रांची समेत 9 ज़िलों में कपड़े, ज्वैलरी व जूते-चप्पल की दुकानें नहीं बंद रहेंगी।

Vikrant Shekhawat : Jun 02, 2021, 01:10 PM
रांची: झारखंड में तीन जून सुबह छह बजे समाप्त हो रहे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह (लॉकडाउन) को एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। हालांकि इसके साथ ही अनलॉक की भी शुरुआत हो गई है। 15 जिलों में शर्तों के साथ सभी दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी गई है। रांची समेत नौ जिलों में कपड़ा, जूता, कास्मेटिक और जेवर की दुकानों को छोड़कर अन्य दुकानें खुल सकेंगी। 

सभी 24 जिलों में दुकानें (दवा दुकान को छोड़कर) दोपहर दो बजे तक ही खुली रहेंगी। किसी भी जिले में मॉल और मल्टी ब्रांड वाली दुकानें नहीं खुलेंगी।  इसके अलावा स्विमिंग पूल, पार्क, जिम, मेला, प्रदर्शनी, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, सलून आदि  पर पहले की तरह  पाबंदी जारी रहेगी

मुख्यमंत्री  हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में 10 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया गया। एक दिन पहले सीएम हेमंत सोरेन ने लोगों से अनलॉक को लेकर सलाह मांगी थी। ऐसे में माना जा रहा था कि इस बार लॉकडाउन की जगह अनलॉक की शुरुआत हो सकती है। लोगों से मिली सलाह के आधार पर ही अनलॉक की प्रक्रिया की शुरुआत हुई है। 

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की आपदा प्रबंधन विभाग के साथ बैठक के बाद बताया गया कि 10 जून तक लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला हुआ है। राज्य के 15 जिलों में कुछ शर्तों के साथ सभी दुकानों को खोला जाएगा। शादी विवाह में कोई छूट नहीं होगी। सुबह 6:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक दुकानें खुल सकेंगी। राजधानी रांची समेत नौ जिलों में कपड़ा, जूता, जेवर समेत अन्य दुकानें  नहीं खुलेंगी।

यह हुआ फैसला

-ऐसे 15 जिले जहां संक्रमण का स्तर कम है, वहां दुकानें शर्तों के साथ खुलेंगी, मॉल-मल्टीब्रांड के शोरूम बंद रहेंगे

-राजधानी रांची समेत 9 जिलों में जेवर, कपड़ा और जूते की दुकानों को छोड़कर अन्य खुलेंगी

-शादी समारोह में फिलहाल किसी तरह की छूट  नहीं दी गई है

-जिले के अंदर आवागमन के लिए अब ई पास की जरूरत नहीं होगी

-एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए ही ई पास लेना होगा

इन 9 जिलों में पाबंदी रहेगी

-बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर, देवघर, रांची, हजारीबाग, गढ़वा, गुमला और रामगढ़ में कपड़ा, ज्वेलरी और जूत चप्पल को छोड़कर अन्य दुकानें खुलेंगी।