राज्य / कोटा: 2 साल बाद रेप के आरोपी कन्हैया लाल भील को उम्रकैद की सजा

News18 : Dec 04, 2019, 03:50 PM
कोटा। राजस्थान के कोटा जिले में 2 साल पहले एक 14 साल की नाबालिग लड़की के साथ चाकू की नोक पर रेप (kidnap and rape) करने के आरोपी कन्हैया लाल भील को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। स्कूली छात्रा से रेप के इस मामले में पोक्सो न्यायालय क्रम 3 (pocso court) ने आरोपी को कारावास की सजा के साथ 40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। विशिष्ट लोक अभियोजक ललित शर्मा ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 25 नवंबर 2017 में कुन्हाड़ी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट में मामला विचाराधीन था और मंगलवार को इसमें फैसला सुनाया गया।

स्कूल आते-जाते समय करता था छेड़छाड़

पीड़िता के पिता ने दो साल पहले कुन्हाड़ी थाने में आरोपी कन्हैया के खिलाफ अपनी 14 साल की नाबालिग बेटी को स्कूल आते-जाते समय छेड़छाड़ की शिकायत दी थी। आरोपी आए दिन बच्ची को परेशान करता था और इसकी शिकायत बच्ची कई बार घरवालों से कर चुकी थी। छेड़छाड़ के चलते कई बार बच्ची स्कूल जाने से भी कतराती थी।

चाकू की नोक पर अगवा किया फिर 3 बार रेप

पीड़िता के पिता ने पुलिस को बताया कि बच्ची शौच के लिए घर से बाहर गई थी। तब आरोपी ने अपने एक अन्य साथी के साथ चाकू की नोक पर बच्ची को अगवा किया और नहर किनारे ले गया। वहां बच्ची के साथ 3 बार रेप किया और फिर 50 रुपए देकर फरार हो गया। बच्ची सर्दी में डरी-सहमी कांपते हुए घर पहुंची और परिजनों को आपबीती बताई।

दो साल तक कोर्ट से न्याय का इंतजार

विशिष्ट लोक अभियोजक ललित शर्मा ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर कुन्हाड़ी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। उनके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया गया। तब से मामला कोर्ट में विचाराधीन था। मामले में मंगलवार को पोक्सो कोर्ट क्रम संख्या 3 ने फैसला सुनाते हुए आरोपी कन्हैया लाल को आजीवन कारावास के साथ 40 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया।

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