नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खबर / श्रम मंत्रालय ने जारी किए नए नियम, मानना होगा अब...

Zoom News : Oct 01, 2020, 09:42 AM
दिल्ली:  श्रम मंत्रालय ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस पर, श्रम मंत्रालय से संबंधित डीजीएचएस यानी स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने सुरक्षित कार्यस्थल के लिए नए दिशानिर्देश तैयार किए हैं। इन दिशानिर्देशों में कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग और कंपनी के निर्देशों का पालन करना होगा। इसने सीसीटीवी के माध्यम से कर्मचारियों की निगरानी करने के निर्देश भी दिए हैं। यदि निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है, तो उनका अप्रेजल रुक सकता है।

इसमें निजी कंपनियों को निर्देश देते हुए कहा गया है कि उद्योग को एचआर पॉलिसी में बदलाव करना चाहिए। सभी कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य किया जाना चाहिए।
गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि अगर 5 साल से कम उम्र के बच्चों के माता-पिता दोनों काम कर रहे हैं, तो उन्हें घर से काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए। यही नहीं, 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को घर से काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

कार्यालय में पर्याप्त हैंड सैनिटाइज़र (बिना टच के) और थर्मल स्क्रीनिंग आवश्यक होगी। पिक एंड ड्रॉप के दौरान, जिन्हें पिक एंड ड्रॉप की सुविधा दी जाती है, उन्हें ऐसी बसें या अन्य वाहन उपलब्ध कराए जाने चाहिए, जो आकार में बड़े हों और कुल क्षमता का केवल 30-40% ही हों। पूरी बस को न भरें।

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