राजस्थान / थानागाजी गैंगरेप के चारो आरोपियों को आजीवन कारावास, ओर एक-एक लाख रुपये का आर्थिक दण्ड

Zoom News : Oct 07, 2020, 08:17 AM
जयपुर, विशिष्ठ न्यायालय अनूसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण प्रकरण, अलवर द्वारा थानागाजी में 26 अप्रेल, 2019 को हुए जघन्य गैंगरेप प्रकरण में दोषी पाए 4 अभियुक्तों छोटे लाल, हंसराज, अशोक कुमार एवं इन्द्राज को आजीवन कठोर कारावास एवं एक-एक लाख रुपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया गया है। फोटोग्राफ्स व वीडियो वायरल करने वाले मुकेश को पांच साल के कठोर कारावास की सजा के साथ ही पचास हजार रुपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया गया है। 

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर इस प्रकरण को अत्यंत गंभीरता से लेकर त्वरित अनुसंधान किया गया एवं प्रभावी साक्ष्य जुटाए गए। राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लेकर महिलाओं पर अत्याचार व अपराध को रोकने के लिए प्रदेश के हर जिले में पुलिस उप अधीक्षक स्तर का अधिकारी लगाकर महिला अपराध अनुसंधान सैल का गठन किया है।

इसके अतिरिक्त जघन्य अपराधों की प्रभावी मॉंनिटरिंग करने के लिए सीआईडी (सीबी) के तहत हीनियस क्राइम मानिटरिंग यूनिट का भी गठन किया गया। पुलिस मुख्यालय तथा संभाग मुख्यालयों पर नवगठित इकाईयां जघन्य अपराधों के प्रकरणों में न्यायालय में साक्ष्यों का  प्रभावी प्रस्तुतकीरण कर अपराधियों को सजा दिलाया जाना सुनिश्चित कर रही हैं। अलवर जिले को कानून-व्यवस्था की दृष्टि से दो जिला पुलिस में विभाजित किया एवं थानागाजी में वृत सर्किल की स्थापना की।




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