News18 : Apr 30, 2020, 10:12 AM
नई दिल्ली। देश में जारी कोरोना संकट (Covid-10 Crisis) के बीच केंद्र सरकार ने लॉकडाउन (Lockdown) के 36वें दिन अलग-अलग इलाकों में फंसे लोगों को बड़ी राहत दी है। लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों, छात्रों, तीर्थयात्रियों और पर्यटक अब अपने राज्य जा सकेंगे। हालांकि, इसके लिए संबंधित राज्यों की सहमति की जरूरत होगी।
गृह मंत्रालय की तरफ से इस बारे में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत दूसरे राज्यों में जाने की इजाजत सिर्फ बसों के माध्यम से ही मिलेगी और घर पहुंचने के बाद उन्हें क्वॉरंटाइन में रहना होगा। जो लोग दूसरे राज्य से अपने राज्य लौटना चाहते हैं, उन्हें इन नियमों का भी पालन करना होगा।।।।
1>> गृह मंत्रालय के निर्देश के अनुसार सभी राज्यों को फंसे हुए लोगों को भेजने, अपने यहां बुलाने के लिये नोडल ऑफिसर नियुक्त करने होंगे और मानक प्रोटोकॉल तैयार करना होगा। नोडल ऑफिसर अपने राज्यों या केंद्र शासित क्षेत्रों में फंसे लोगों को रजिस्टर करेंगे।
\2>>अगर फंसे हुए लोगों का समूह एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना चाहता है, तो राज्य एक-दूसरे से सलाह कर सड़क के रास्ते आवाजाही को लेकर प्लान बना सकते हैं।3>>आदेश में कहा कि ऐसे फंसे हुए लोगों के समूहों को ले जाने के लिए बसों का इस्तेमाल किया जाएगा। इन बसों को सैनेटाइज किया जाएगा। सीटों पर बैठते समय सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा।
4>> गृह मंत्रालय के अनुसार, सफर करने वालों की स्क्रीनिंग की जाएगी, जिनमें कोई लक्षण नहीं दिखाई देता, उन्हें जाने की इजाजत दी जाएगी।
5>>आदेश के अनुसार, बस के रास्ते में पड़ने वाले राज्य ऐसे लोगों को उनके राज्यों के लिए अपने यहां से गुजरने देंगे। इसमें कहा गया कि अपने पड़ाव पर पहुंचने पर स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारी उन पर नजर रखेंगे और उन्हें घर में 14 दिन तक क्वॉरंटाइन रहना होगा।
देश में कोरोना के कितने मरीज?बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा जानकारी के मुताबिक, देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 33050 हो गई है। इनमें 23651 एक्टिव केस हैं। कोरोना से अब तक 1074 लोगों की जान जा चुकी है और 8324 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। वहीं, एक प्रवासी अपने देश लौट गया है। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1718 नए केस मिले हैं और 67 लोगों की मौत हुई है। अभी देशभर में कोरोना के 23651 एक्टिव केस हैं।
गृह मंत्रालय की तरफ से इस बारे में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत दूसरे राज्यों में जाने की इजाजत सिर्फ बसों के माध्यम से ही मिलेगी और घर पहुंचने के बाद उन्हें क्वॉरंटाइन में रहना होगा। जो लोग दूसरे राज्य से अपने राज्य लौटना चाहते हैं, उन्हें इन नियमों का भी पालन करना होगा।।।।
1>> गृह मंत्रालय के निर्देश के अनुसार सभी राज्यों को फंसे हुए लोगों को भेजने, अपने यहां बुलाने के लिये नोडल ऑफिसर नियुक्त करने होंगे और मानक प्रोटोकॉल तैयार करना होगा। नोडल ऑफिसर अपने राज्यों या केंद्र शासित क्षेत्रों में फंसे लोगों को रजिस्टर करेंगे।
\2>>अगर फंसे हुए लोगों का समूह एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना चाहता है, तो राज्य एक-दूसरे से सलाह कर सड़क के रास्ते आवाजाही को लेकर प्लान बना सकते हैं।3>>आदेश में कहा कि ऐसे फंसे हुए लोगों के समूहों को ले जाने के लिए बसों का इस्तेमाल किया जाएगा। इन बसों को सैनेटाइज किया जाएगा। सीटों पर बैठते समय सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा।
4>> गृह मंत्रालय के अनुसार, सफर करने वालों की स्क्रीनिंग की जाएगी, जिनमें कोई लक्षण नहीं दिखाई देता, उन्हें जाने की इजाजत दी जाएगी।
5>>आदेश के अनुसार, बस के रास्ते में पड़ने वाले राज्य ऐसे लोगों को उनके राज्यों के लिए अपने यहां से गुजरने देंगे। इसमें कहा गया कि अपने पड़ाव पर पहुंचने पर स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारी उन पर नजर रखेंगे और उन्हें घर में 14 दिन तक क्वॉरंटाइन रहना होगा।
देश में कोरोना के कितने मरीज?बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा जानकारी के मुताबिक, देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 33050 हो गई है। इनमें 23651 एक्टिव केस हैं। कोरोना से अब तक 1074 लोगों की जान जा चुकी है और 8324 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। वहीं, एक प्रवासी अपने देश लौट गया है। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1718 नए केस मिले हैं और 67 लोगों की मौत हुई है। अभी देशभर में कोरोना के 23651 एक्टिव केस हैं।