AajTak : Apr 15, 2020, 02:34 PM
कोरोना वायरस के चलते सरकार ने 21 दिनों के लॉकडाउन को बढ़ाकर 3 मई तक करने की घोषणा कर दी है। इसे लेकर अब गृह मंत्रालय ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। किसी जरूरी काम या आपात स्थिति में घर से बाहर कदम रखने वाले लोगों को इन इन नियमों का सख्ती से पालन करना होगा।
सार्वजनिक जगह पर याद रखें ये 15 बातें-
1। किसी भी सार्वजनिक स्थल या कार्य स्थल पर बिना मास्क पहने न जाएं।2। स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वार जारी गाइडलाइंस के तहत सार्वजनिक स्थल या कार्य स्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करें।3। शादी, समारोह या अंतिम संस्कार जैसे कार्यक्रमों पर आखिरी फैसला जिला मजिस्ट्रेट का होगा।4। किसी भी जगह पर 5 या उससे ज्यादा लोग एकत्रित न हों। ऐसा करने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी।5। सार्वजनिक स्थलों पर थूकने वालों को भारी जुर्माना देना होगा।6। शराब, गुटका और तंबाकू जैसे नशीले पदार्थों की बिक्री पर जुर्माना होगा। साथ ही इन्हें खाकर जगह-जगह थूकने वालों पर भी कार्रवाई होगी।7। कार्य स्थल पर सावधानी बरतते हुए नियमित रूप से शरीर के तापमान की जांच करवाएं। साथ ही सुविधा के लिए उपलब्ध सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करें।8। वर्कप्लेस पर शिफ्ट के दौरान मिलने वाले एक घंटे के लंच ब्रेक में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें।9। 60 साल से ज्यादा आयु के बुजुर्ग जो पहले से ही किसी अन्य बीमारी का शिकार हैं या जिनके घर में 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उन्हें घर रहकर वर्क फ्रॉम होम ही करना पड़ सकता है।10। सरकारी या निजी क्षेत्र में काम करने वाले हर कर्मचारी को फोन में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना होगा।11। सभी संस्थानों को शिफ्ट्स के दौरान अपने यहां सैनिटाइजर की पर्याप्त सुविधा देनी होगी।12। ग्रुप के साथ मीटिंग करने पर भी पाबंदी लगानी होगी।तें13। परिसर में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें और नियमित रूप से हाथ धोना न भूलें।14। शिफ्ट्स ओवरलैप न करें और कैंटीन में लंच के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को न तोड़ें।15। कर्मचारियों को दूरी बनाकर बात करने और हाईजीन का विशेष ध्यान रखने की ट्रेनिंग दें।
सार्वजनिक जगह पर याद रखें ये 15 बातें-
1। किसी भी सार्वजनिक स्थल या कार्य स्थल पर बिना मास्क पहने न जाएं।2। स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वार जारी गाइडलाइंस के तहत सार्वजनिक स्थल या कार्य स्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करें।3। शादी, समारोह या अंतिम संस्कार जैसे कार्यक्रमों पर आखिरी फैसला जिला मजिस्ट्रेट का होगा।4। किसी भी जगह पर 5 या उससे ज्यादा लोग एकत्रित न हों। ऐसा करने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी।5। सार्वजनिक स्थलों पर थूकने वालों को भारी जुर्माना देना होगा।6। शराब, गुटका और तंबाकू जैसे नशीले पदार्थों की बिक्री पर जुर्माना होगा। साथ ही इन्हें खाकर जगह-जगह थूकने वालों पर भी कार्रवाई होगी।7। कार्य स्थल पर सावधानी बरतते हुए नियमित रूप से शरीर के तापमान की जांच करवाएं। साथ ही सुविधा के लिए उपलब्ध सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करें।8। वर्कप्लेस पर शिफ्ट के दौरान मिलने वाले एक घंटे के लंच ब्रेक में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें।9। 60 साल से ज्यादा आयु के बुजुर्ग जो पहले से ही किसी अन्य बीमारी का शिकार हैं या जिनके घर में 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उन्हें घर रहकर वर्क फ्रॉम होम ही करना पड़ सकता है।10। सरकारी या निजी क्षेत्र में काम करने वाले हर कर्मचारी को फोन में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना होगा।11। सभी संस्थानों को शिफ्ट्स के दौरान अपने यहां सैनिटाइजर की पर्याप्त सुविधा देनी होगी।12। ग्रुप के साथ मीटिंग करने पर भी पाबंदी लगानी होगी।तें13। परिसर में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें और नियमित रूप से हाथ धोना न भूलें।14। शिफ्ट्स ओवरलैप न करें और कैंटीन में लंच के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को न तोड़ें।15। कर्मचारियों को दूरी बनाकर बात करने और हाईजीन का विशेष ध्यान रखने की ट्रेनिंग दें।