Zoom News : Apr 22, 2021, 06:25 AM
महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामलों के बेलगाम होने के बीच सूबे की उद्धव सरकार ने पाबंदियां बढ़ा दी हैं। महाराष्ट्र में आज रात आठ बजे से एक मई तक लॉकडाउन रहेगा। यह आदेश एक मई तक लागू रहेगा। जारी की गई नई गाइडलाइंस के मुताबिक सभी सरकारी दफ्तर केवल 15 प्रतिशत कर्मचारियों की मौजूदगी के साथ चलेंगे। यह पहले 50 फीसदी था। कोविड-19 मैनेजमेंट वाली संस्थाओं को इस मामले में छूट रहेगी।
दो घंटे के होंगे शादी समारोहसरकारी आदेश के मुताबिक अब शादी समारोह के लिए सिर्फ दो घंटे की ही इजाजत होगी। शादी में सिर्फ 25 लोग ही शामिल हो सकते हैं। इस नियम का उल्लंघन करने वाले लोगों को पचास हजार का जुर्माना देना होगा। नई पाबंदियों के मुताबिक सरकारी बस 50 फीसदी की कैपसिटी पर चलेगी। खड़े रहकर सफर करने पर भी रोक लगाई गई है। इसके अलावा निजी बसें एक जिले से दूसरे जिले जाने पर पहले लोकल DMA को सूचना देना ज़रूरी होगा, साथ ही निजी बस वालों की ज़िम्मेदारी होगी कि दूसरे जिले जाने वालों के हाथ में 14 दिन क्वारंटीन का स्टैम्प मारा जाए।
बेवजह बाहर निकलने पर दस हजार का जुर्मानाआदेश में कहा गया है कि जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को या बेहद ही ज़रूरी काम के लिए जैसे किसी के बीमार होने या मौत होने पर ही आने-जाने की अनुमति होगी। बेवजह जाते हुए पाए जाने पर 10 हज़ार का जुर्माना लगयाा जाएगा। इसके अलावा लोकल सेवा सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज के लिए चलेगी। साथ ही दूसरे जिले में जाने के लिए जरूरी कारण के तहत ही सफर कर पाएंगे।
मुंबई में थमी कोरोना की स्पीड!महाराष्ट्र के मुंबई में कोरोना वायरस के मामले में गिरावट दर्ज की गई है। लगातार तीसरे दिन शहर में आठ हजार से कम मामले दर्ज किए गए हैं। 21 अप्रैल को मुंबई में कोरोना के 7684 मामले सामने आए। वहीं, 62 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई। शहर में डबलिंग रेट 48 दिन है और सक्रिय मामलों की संख्या 84,743 है।इससे पहले राज्य के कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा था कि पाबंदियों के एक सप्ताह बाद मामले कम होने लगे हैं। सरकार कोरोना के मामलों पर लगाम लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमें उम्मीद है कि अगले 15 दिन में कोरोना के मामले कम होने शुरू हो जाएंगे।
दो घंटे के होंगे शादी समारोहसरकारी आदेश के मुताबिक अब शादी समारोह के लिए सिर्फ दो घंटे की ही इजाजत होगी। शादी में सिर्फ 25 लोग ही शामिल हो सकते हैं। इस नियम का उल्लंघन करने वाले लोगों को पचास हजार का जुर्माना देना होगा। नई पाबंदियों के मुताबिक सरकारी बस 50 फीसदी की कैपसिटी पर चलेगी। खड़े रहकर सफर करने पर भी रोक लगाई गई है। इसके अलावा निजी बसें एक जिले से दूसरे जिले जाने पर पहले लोकल DMA को सूचना देना ज़रूरी होगा, साथ ही निजी बस वालों की ज़िम्मेदारी होगी कि दूसरे जिले जाने वालों के हाथ में 14 दिन क्वारंटीन का स्टैम्प मारा जाए।
बेवजह बाहर निकलने पर दस हजार का जुर्मानाआदेश में कहा गया है कि जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को या बेहद ही ज़रूरी काम के लिए जैसे किसी के बीमार होने या मौत होने पर ही आने-जाने की अनुमति होगी। बेवजह जाते हुए पाए जाने पर 10 हज़ार का जुर्माना लगयाा जाएगा। इसके अलावा लोकल सेवा सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज के लिए चलेगी। साथ ही दूसरे जिले में जाने के लिए जरूरी कारण के तहत ही सफर कर पाएंगे।
मुंबई में थमी कोरोना की स्पीड!महाराष्ट्र के मुंबई में कोरोना वायरस के मामले में गिरावट दर्ज की गई है। लगातार तीसरे दिन शहर में आठ हजार से कम मामले दर्ज किए गए हैं। 21 अप्रैल को मुंबई में कोरोना के 7684 मामले सामने आए। वहीं, 62 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई। शहर में डबलिंग रेट 48 दिन है और सक्रिय मामलों की संख्या 84,743 है।इससे पहले राज्य के कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा था कि पाबंदियों के एक सप्ताह बाद मामले कम होने लगे हैं। सरकार कोरोना के मामलों पर लगाम लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमें उम्मीद है कि अगले 15 दिन में कोरोना के मामले कम होने शुरू हो जाएंगे।