देश / नाबालिग ने दिया बच्चे को जन्म, रेप के आरोपी 84 साल के बुजुर्ग का होगा DNA टेस्ट

AajTak : Jul 19, 2020, 07:56 AM
Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग के रेप के आरोपी एक 84 साल के बुजुर्ग के DNA टेस्ट का आदेश दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि बच्चे के पिता का पता लगाने को बच्चे और आरोपी दोनों का DNA टेस्ट कराया जाए।

दरअसल, ये घटना पश्चिम बंगाल के मटिगरा इलाके की है, जो 2012 में हुई थी। 14 साल की लड़की से रेप का आरोपी 84 साल का बुजुर्ग है। रेप के बाद लड़की ने एक बच्चे को जन्म दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने बच्चे के पिता का पता लगाने को बच्चे और आरोपी दोनों का डीएनए टेस्ट करा कर मिलान करने को कहा है। सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने आरोपी के बचाव में उसकी उम्र और सेहत का हवाला देते हुए उसके रेप के नाकाबिल होने की दलील दी थी।

कोलकाता हाईकोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद जमानत के लिए अर्जी सुप्रीम कोर्ट आई। जस्टिस अशोक भूषण की अगुआई वाली बेंच ने ये आदेश दिया है। घटना के समय आरोपी 76 साल का था।

मालूम हो कि ये मामला पहले भी चर्चा में आ चुका है। फिलहाल ये अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अब दोनों के DNA टेस्ट बाद ही पता चलेगा कि मामले में आगे क्या होगा।


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