AajTak : Apr 22, 2020, 03:34 PM
कोरोना वॉरियर्स पर हो रहे हमले को लेकर मोदी सरकार सख्त हो गई है। बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कोरोना वॉरियर्स और हेल्थ वर्कस की सुरक्षा को लेकर नए अध्यादेश लाया गया। सरकार ने कहा कि देश में स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
आइए जानते हैं अध्यादेश के बारे में
- सरकार की ओर से महामारी रोग अधिनियम में संशोधन के लिए नया अध्यादेश लाया गया है।
- अब कोरोना वॉरियर्स पर का हमला गैर-जमानती अपराध की श्रेणी में आएगा।
- इस पूरे मामले की 30 दिनों में जांच पूरी होगी और एक साल में फैसला आएगा।
- हमले के मामले में 3 महीने से 5 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है।
- घटना की गंभीरता के आधार पर 50, 000 से 2 लाख तक का जुर्माना लगेगा।
- गंभीर मामले में 6 महीने से 7 साल तक की कैद की सजा सुनाई जा सकती है।
- गंभीर मामले में 1 लाख से 7 लाख तक जुर्माने का प्रावधान होगा।- कोरोना वॉरियर्स के वाहन और क्लिनिक के नुकसान के मामले में आरोपियों से मुआवजे के रूप में बाजार मूल्य की दोगुनी दर ली जाएगी
आइए जानते हैं अध्यादेश के बारे में
- सरकार की ओर से महामारी रोग अधिनियम में संशोधन के लिए नया अध्यादेश लाया गया है।
- अब कोरोना वॉरियर्स पर का हमला गैर-जमानती अपराध की श्रेणी में आएगा।
- इस पूरे मामले की 30 दिनों में जांच पूरी होगी और एक साल में फैसला आएगा।
- हमले के मामले में 3 महीने से 5 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है।
- घटना की गंभीरता के आधार पर 50, 000 से 2 लाख तक का जुर्माना लगेगा।
- गंभीर मामले में 6 महीने से 7 साल तक की कैद की सजा सुनाई जा सकती है।
- गंभीर मामले में 1 लाख से 7 लाख तक जुर्माने का प्रावधान होगा।- कोरोना वॉरियर्स के वाहन और क्लिनिक के नुकसान के मामले में आरोपियों से मुआवजे के रूप में बाजार मूल्य की दोगुनी दर ली जाएगी