News18 : Apr 21, 2020, 01:05 PM
जयपुर। प्रदेश में सोमवार से लागू हुए मॉडिफाइड लॉकडाउन (Modified Lockdown) के दौरान अब ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत ई-मित्र (E-Mitra) केंद्र भी अब खुलेंगें। राज्य सरकार ने इसके दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की ओर से सभी जिलों के कलेक्टर्स को इस बारे में निर्देश दिए गए हैं।
वियरिंग ऑफ मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करवाएं
सोमवार को जारी आदेश के मुताबिक भारत सरकार की ओर से जारी की गई मॉडिफाइड लॉकडाउन की गाइडलाइन के तहत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर सेवारत ई-मित्र परियोजना के तहत संचालित कियोस्क ई-मित्र की सेवाएं दे सकेंगे। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग की सख्ती से पालन किया जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के आयुक्त वीरेंद्र सिंह की ओर से इस बारे में जिला कलेक्टर्स को निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही कलेक्टर्स से कहा गया है कि वह वियरिंग ऑफ मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करवाएं। साथ ही साथ राज्य सरकार की ओर से समय-समय पर जारी की जाने वाली गाइडलाइन की पालना करवाते हुए ग्राम स्तर पर ई-मित्र सर्विस को शुरू करवाएं।सोमवार से खोले गए हैं सरकारी कार्यालय और उद्योग
उल्लेखनीय है कि प्रदेश में सोमवार से मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू किया गया है। इसके तहत प्रदेशभर में सरकारी कार्यालय और ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग शुरू कर दिए गए हैं। हालांकि अभी सरकारी कार्यालायों में केवल अधिकारियों और उनके स्टाफ को ही बुलाया जा रहा है। अधिनस्थ कर्मचारियों को अभी कॉल नहीं किया गया है। इसके साथ ही चश्मे की दुकानें खोलने की भी छूट दी गई है।
मॉडिफाइड लॉकडाउन में लोगों को बाहर घूमने की इजाजत नहीं है
मॉडिफाइड लॉकडाउन के दौरान फिलहाल आगामी 3 मई तक पुराने पास ही मान्य रहेंगे। वहीं उद्योगों के लिए ई-पास की व्यवस्था की है। सीएम अशोक गहलोत ने अपील की है कि मॉडिफाइड लॉकडाउन में लोग लापरवाही नहीं बरतें। लोगों को बाहर घूमने की इजाजत नहीं होगी। उद्योगों को केवल कुछ रियायतें दी गई हैं बाकी लॉकडाउन वैसा ही रहेगा।
वियरिंग ऑफ मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करवाएं
सोमवार को जारी आदेश के मुताबिक भारत सरकार की ओर से जारी की गई मॉडिफाइड लॉकडाउन की गाइडलाइन के तहत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर सेवारत ई-मित्र परियोजना के तहत संचालित कियोस्क ई-मित्र की सेवाएं दे सकेंगे। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग की सख्ती से पालन किया जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के आयुक्त वीरेंद्र सिंह की ओर से इस बारे में जिला कलेक्टर्स को निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही कलेक्टर्स से कहा गया है कि वह वियरिंग ऑफ मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करवाएं। साथ ही साथ राज्य सरकार की ओर से समय-समय पर जारी की जाने वाली गाइडलाइन की पालना करवाते हुए ग्राम स्तर पर ई-मित्र सर्विस को शुरू करवाएं।सोमवार से खोले गए हैं सरकारी कार्यालय और उद्योग
उल्लेखनीय है कि प्रदेश में सोमवार से मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू किया गया है। इसके तहत प्रदेशभर में सरकारी कार्यालय और ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग शुरू कर दिए गए हैं। हालांकि अभी सरकारी कार्यालायों में केवल अधिकारियों और उनके स्टाफ को ही बुलाया जा रहा है। अधिनस्थ कर्मचारियों को अभी कॉल नहीं किया गया है। इसके साथ ही चश्मे की दुकानें खोलने की भी छूट दी गई है।
मॉडिफाइड लॉकडाउन में लोगों को बाहर घूमने की इजाजत नहीं है
मॉडिफाइड लॉकडाउन के दौरान फिलहाल आगामी 3 मई तक पुराने पास ही मान्य रहेंगे। वहीं उद्योगों के लिए ई-पास की व्यवस्था की है। सीएम अशोक गहलोत ने अपील की है कि मॉडिफाइड लॉकडाउन में लोग लापरवाही नहीं बरतें। लोगों को बाहर घूमने की इजाजत नहीं होगी। उद्योगों को केवल कुछ रियायतें दी गई हैं बाकी लॉकडाउन वैसा ही रहेगा।