Zoom News : Sep 09, 2021, 09:15 AM
राजस्थान में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए किसी भी प्रकार के भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेल-कूद, मनोरंजन संबंधी, सांस्कृतिक व धार्मिक समारोह और मेलों, हाट बाजारों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशों के बाद प्रदेश के गृह विभाग ने बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी किए।
गृह सचिव ने सभी कलेक्टर- एसपी लिखा पत्रप्रमुख शासन सचिव (गृह) अभय कुमार ने इस संबंध में 10 जुलाई, 2021 को जारी आदेश का हवाला देते हुए सभी कलेक्टर, पुलिस आयुक्त और पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा है इसमें कहा गया है कि अभी कोरोना का संक्रमण पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। कोरोना गाइडलाइन को नहीं मानने की लापरवाही तीसरी लहर का कराण बन सकती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए भीड़भाड़ वाले कार्यक्रमों पर पाबंदी जारी रखें। धरना प्रदर्शन, जुलूस, रैलियों आदि का आयोजन ना हो।
समस्त कलेक्टरों और पुलिस आयुक्त को 'नो-मास्क, नो-मूवमेंट' की सख्ती से पालना करवाने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी प्रतिष्ठान, बाजार या आमजन आदि द्वारा कोविड उपयुक्त व्यवहार के मानदंडो का पालन नहीं किया जाता है तो प्रशासन द्वारा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
गृह सचिव ने सभी कलेक्टर- एसपी लिखा पत्रप्रमुख शासन सचिव (गृह) अभय कुमार ने इस संबंध में 10 जुलाई, 2021 को जारी आदेश का हवाला देते हुए सभी कलेक्टर, पुलिस आयुक्त और पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा है इसमें कहा गया है कि अभी कोरोना का संक्रमण पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। कोरोना गाइडलाइन को नहीं मानने की लापरवाही तीसरी लहर का कराण बन सकती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए भीड़भाड़ वाले कार्यक्रमों पर पाबंदी जारी रखें। धरना प्रदर्शन, जुलूस, रैलियों आदि का आयोजन ना हो।
समस्त कलेक्टरों और पुलिस आयुक्त को 'नो-मास्क, नो-मूवमेंट' की सख्ती से पालना करवाने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी प्रतिष्ठान, बाजार या आमजन आदि द्वारा कोविड उपयुक्त व्यवहार के मानदंडो का पालन नहीं किया जाता है तो प्रशासन द्वारा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।