AMAR UJALA : Mar 24, 2020, 03:14 PM
लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मीडिया को संबोधित कर रही हैं। हाल ही में वित्त मंत्री के नेतृत्व में कोविड 19 टास्क फोर्स का गठन भी किया गया है। आज आईटीआर, आधार-पैन लिंकिंग, GST, आदि को लेकर बड़े एलान किए गए। वीडियो कॉन्फ्रेंस की खास बातें
- वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 जून 2020।
- टीडीएस डिपॉजिट की आखिरी तारीख में विस्तार नहीं। ब्याज दर 18 फीसदी से कम होकर 9 फीसदी।
- आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून 2020।
- बढ़ती मांग के मद्देनजर विवाद से विश्वास स्कीम की समयसीमा को भी बढ़ाकर सरकार ने 30 जून, 2020 करने का फैसला किया है।
- 31 मार्च के बाद 30 जून तक विवाद से विश्वास स्कीम में कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लगेगा।
- सरकार ने पांच करोड़ रुपये से कम के टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए मार्च, अप्रैल और मई का जीएसटी दाखिल करने की समयसीमा को बढ़ाकर 30 अप्रैल, 2020 करने का फैसला लिया।
- 30 जून 2020 तक 24 घंटे कस्टम क्लीयरेंस की सुविधा मिलेगी।
- बोर्ड बैठक के लिए कंपनियों को दो तिमाही तक 60 दिनों की रिलीफ देने का फैसला किया है।
- कंपनियों के निदेशकों को भारत में प्रवास की समयसीमा में छूट देने का भी फैसला किया गया है