देश / जल्दी मांगिए एयरलाइंस से अपने कैंसिल टिकट का पैसा, जानें सरकार का नया निर्देश

सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविशएन को निर्देश दिया है कि यात्रियों का पैसा रिफंड किया जाए। मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से सस्पेंड फ्लाइटों के लिए किसी अन्य तारीख का टिकट उपलब्ध कराना सही कदम नहीं है। इसलिए सभी कंपनियों को लॉकडाउन की वजह से रद्द हुए टिकटों का रिफंड देना होगा।

Zee News : Apr 17, 2020, 02:20 PM
नई दिल्ली: अगर आपने लॉकडाउन (Lockdown) से पहले किसी फ्लाईट बुक कराई थी तो अब समय आ गया है कि कंपनी से अपना रिफंड मांगे। एयरलाइंस अब कोई बहाना नहीं बना सकती। केंद्र सरकार ने एक नया निर्देश जारी किया है। जानिए क्या है प्रक्रिया।।।

मंत्रालय ने दिया निर्देश

सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविशएन (DGCA) को निर्देश दिया है कि यात्रियों का पैसा रिफंड किया जाए। मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से सस्पेंड फ्लाइटों के लिए किसी अन्य तारीख का टिकट उपलब्ध कराना सही कदम नहीं है। इसलिए सभी कंपनियों को लॉकडाउन की वजह से रद्द हुए टिकटों का रिफंड देना होगा।

पहले ध्यान दीजिए कि किस सूरत में आपको रिफंड वापस मिलेगा..

आपने लॉकडाउन से पहले यानि 24 मार्च तक फ्लाइट बुक कराई, पेमेंट किया हो और यात्रा 25 मार्च से 14 अप्रैल के बीच करनी थी।

आपने 25 मार्च के बाद फ्लाइट बुक की, पेमेंट किया और यात्रा 14 अप्रैल के बाद दूसरे लॉकडाउन के दौरान यानि 3 मई तक करनी थी ।

इन दोनों में से एक शर्त पूरी होनी चाहिए आपके रिफंड मांगने के तीन हफ्ते की भीतर रिफंड के पैसे मिल जाएंगे।

एक अन्य अधिकारी का कहना है कि डीजीसीए के निर्देश के बाद सभी एयरलाइनों को रिफंड की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। अगर आपने पहले लॉकडाउन यानि 25 मार्च से या इसके बाद फ्लाइट टिकट बुक किया था और फिर कैंसल करना पड़ा तो आपको अपनी टिकट का पूरा पैसा वापस मिलेगा।

उल्लेखनीय है कि लॉकडाउन की घोषणा के बाद लगभग सभी कंपनियों ने यात्रियों से कहा था कि बुक हुए टिकट का रिफंड नहीं दिया जा सकता। आप इसी टिकट के बदले अन्य किसी तारीख की टिकट करा सकते हैं। देश के ज्यादातर घरेलू विमान कंपनियों ने इस बाबत अपनी वेबसाइटों पर जानकारी उपलब्ध कराई है।