देश / आर्यन के जेल में रहने के दौरान राहुल गांधी ने शाहरुख खान को लिखा था पत्र: रिपोर्ट्स

Zoom News : Nov 04, 2021, 07:41 AM
Aryan Khan Case: क्रूज ड्रग्स मामले में एनसीबी ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद जमानत के लिए आर्यन खान को खासी मशक्कत करनी पड़ी थी. इस बीच जानकारी सामने आई है कि आर्यन खान मामले को लेकर बीते दिनों कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अभिनेता शाहरुख खान को चिट्ठी लिखी थी. शाहरुख को हौसला देते हुए राहुल ने खत में कहा कि देश आपके साथ है. सूत्रों के मुताबिक ये चिट्ठी आर्यन के हिरासत के दौरान लिखी गई थी. 

बीते गुरुवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने आर्यन खान को बेल देने का फैसला किया था. 2 अक्टूबर को जब एनसीबी ने क्रूज पर छापा मारा था तो आर्यन खान, उनके दोस्त अरबाज और  मुनमुन को पकड़ा था. सेशन्स कोर्ट ने दो बार आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज की थी. तीन बार कोशिश करने के बाद आर्यन खान के वकील उनकी जमानत कराने में सफल हो पाए थे. 

ड्रग्स केस में आर्यन का नाम आने के बाद बॉलीवुड के कई नामी सेलेब्रिटीज आर्यन खान के समर्थन में खड़े हो गए थे. महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक तो लगातार एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर इल्जामों की झड़ी लगा चुके हैं. उगाही से लेकर महंगे कपड़ों के शौक और दलित बनकर नौकरी पाने तक के आरोप मलिक वानखेड़े पर लगा चुके हैं. साथ ही बॉलीवुड को टारगेट करने का भी आरोप एनबीसी के ऊपर लगा है. 

फैन्स ने मन्नत के बाहर मनाया था जश्न

जब आर्यन खान 30 अक्टूबर को अपने घर जमानत पर रिहा होकर पहुंचे तो फैन्स ने जमकर जश्न मनाया था. शाहरुख खान अपने काफिले के साथ आर्यन खान को लेने खुद आर्थर रोड़ जेल पहुंचे थे. 22 दिन आर्यन खान को मुंबई की आर्थर रोड जेल में काटने पड़े थे.

कोर्ट से जमानत मिली थी लेकिन 'आजादी' नहीं

आर्यन खान जेल से तो रिहा हो गए हैं. लेकिन उन्हें जमानत देते हुए कोर्ट ने उनके लिए कुछ शर्तें तय की थीं, जो हैं:

आर्यन खान जांच अधिकारी को बिना बताए मुंबई से बाहर नहीं जा सकते हैं. हर शुक्रवार को एनसीबी दफ्तर में सुबह 11 बजे से 2 बजे के बीच आकर हाजिरी देनी होगी. किसी दूसरे आरोपी के संपर्क में नहीं रहना होगा. जांच से जुड़ी बातें मीडिया या सोशल मीडिया में शेयर नहीं कर सकते. आर्यन को अपना पासपोर्ट स्पेशल NDPS कोर्ट में जमा करना होगा. कोर्ट की इजाजत के बिना देश से बाहर नहीं जा सकते हैं. अगर किसी भी शर्त का उल्लंघन होता है तो NCB विशेष न्यायाधीश के पास आवेदन की हकदार होगी.

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