Zoom News : Sep 20, 2019, 12:39 PM
जयपुर। राजस्थान सरकार ने ‘राजस्थान बायोफ्यूल सेवा (राज्य अधीनस्थ) नियम, 2019 के गठन के आदेश जारी कर दिये हैं।
कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार बायोफ्यूल प्राधिकरण, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार में स्थाई संवर्ग सेवा होगी एवं इसके तहत विभाग में राज्य सेवा एवं अधीनस्थ सेवा के तकनीकी एवं अन्य अधिकारियों की स्थाई नियुक्ति की जा सकेगी।
उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बताया कि बायोफ्यूल प्राधिकरण के लिये राज्य एवं अधीनस्थ सेवा के गठन से प्राधिकरण की गतिविधियों का लाभ जन सामान्य तक पहुॅंचने में मदद मिलेगी। श्री पायलट ने बताया कि बायोफ्यूल के लिय राज्य एवं अधीनस्थ सेवा के तकनीकी व अन्य अधिकारियों का स्थाई संवर्ग बन जाने से भारत सरकार द्वारा जारी ‘‘नवीन राष्ट्रीय बायोफ्यूल नीति-2018 को राज्य में प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जाकर राज्य में निवेश एवं रोजगार सृजन को बढ़ावा दिया जा सकेगा।
उन्होंने बताया कि बायोफ्यूल सेवा नियम गठित होने से राज्य में जैव ईधन के उत्पादन, विपणन, वितरण एवं विक्रय को विनियमित किया जा सकेगा।