कोरोना वायरस / राजस्थान सरकार ने कोविड-19 प्रतिबंधों में दी ढील; 50% क्षमता के साथ खुलेंगे रेस्टोरेंट

राजस्थान सरकार ने बुधवार से कोविड-19 प्रतिबंधों में ढील की घोषणा की है। इसके तहत रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ सोमवार-शनिवार तक सुबह 9 से शाम 4 बजे तक लोगों को बैठा कर खिला सकते हैं। 10 से अधिक कर्मियों वाले सरकारी/निजी कार्यालय 50% क्षमता से खुलेंगे और मॉल्स सोमवार-शनिवार तक सुबह 6 से शाम 4 बजे तक खुल सकेंगे।

Vikrant Shekhawat : Jun 16, 2021, 07:51 AM
जयपुर: राजस्थान सरकार ने कोरोना संक्रमितों की संख्या में गिरावट को देखते हुए राज्य में लागू पाबंदियों में और ढील देने का फैसला किया है. नई गाइडलाइन के मुताबिक, अब शनिवार की शाम 5 बजे से सोमवार की सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा. साथ ही सोमवार से शुक्रवार तक हर दिन शाम पांज बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू रहेगा.

नई गाइडलाइन के मुताबिक, रेस्टोरेंट को पचास फ़ीसदी क्षमता के साथ शाम चार बजे तक खोले जाने की अनुमति दी गई है. गाइडलाइन में कहा गया है कि राज्य में सरकारी व निजी कार्यालय जहां कर्मिकों की संख्या 10 से कम है, वहां 100 फीसदी और जिन कार्यालयों में कर्मिकों की संख्या 10 से अधिक है, उनमें 50 प्रतिशत कर्मियों की उपस्थिति के साथ खोले जा सकेंगे.

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा, ''पूर्व में खोले जाने के लिए अनुमत समस्त बाजार/व्यवसायिक प्रतिष्ठान जो कि सोमवार से शुक्रवार तक अनुमत थे, उन बाजारों/व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को सोमवार से शनिवार तक खोले जाने की अनुमति होगी.''

बयान में कहा गया है कि शॉपिंग कॉम्पलेक्स/ मॉल सोमवार से शनिवार तक सुबह छह बजे से शाम 4 बजे तक खोले जा सकेंगे. शहर में सिटी या मिनी बसों का संचालन सुबह पांच बजे से शाम पांच बजे तक होगा. यात्रियों को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी. मेट्रो रेल का संचालन होगा.