Zoom News : Aug 05, 2019, 02:20 PM
जयपुर । रजिस्ट्रार, सहकारिता डॉ. नीरज के. पवन ने शनिवार को बताया कि प्रदेश में क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटियों एवं मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसायटियों में निवेश करने वाले आमजन के हितों को सुरक्षित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की स्पष्ट मंशा है कि कोई भी संस्था किसी भी व्यक्ति की गाढ़े पसीने की जमा पूंजी को हड़प नहीं सके, इसके लिए आवश्यक प्रावधान किए जाएंगे।
डॉ. पवन ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा दिये गए निर्देशों के क्रम में जमाकर्ताओं के हितों को सुरक्षित करने के लिए अन्य प्रदेशों में लागू अधिनियमों, नियमों व अन्य प्रावधानों का अध्ययन कराने का निर्णय किया गया है। उन्होंने बताया कि इसके लिए तीन सदस्यीय दल का गठन किया गया है। यह दल एक माह में अपनी रिपोर्ट देगा।
रजिस्ट्रार ने बताया कि राज्य सरकार की स्पष्ट सोच है कि वित्तीय संस्थाओं में निवेशकों के हितों को सुरक्षित करने के लिए स्पष्ट प्रावधान किये जायें, ताकि कोई भी संस्था निवेशकों की जमा पूंजी को हड़प नही सके। उन्होंने बताया कि हमारा उद्देश्य है कि जमाएं स्वीकार करने वाली संस्थाओं में वित्तीय पारदर्शिता स्थापित हो, जिससे जमाकर्ता द्वारा जब भी अपनी जमाएं वापिस प्राप्त करने के लिए आवेदन किया जाए उसे वापिस मिल सके।
डॉ. पवन ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा दिये गए निर्देशों के क्रम में जमाकर्ताओं के हितों को सुरक्षित करने के लिए अन्य प्रदेशों में लागू अधिनियमों, नियमों व अन्य प्रावधानों का अध्ययन कराने का निर्णय किया गया है। उन्होंने बताया कि इसके लिए तीन सदस्यीय दल का गठन किया गया है। यह दल एक माह में अपनी रिपोर्ट देगा।
रजिस्ट्रार ने बताया कि राज्य सरकार की स्पष्ट सोच है कि वित्तीय संस्थाओं में निवेशकों के हितों को सुरक्षित करने के लिए स्पष्ट प्रावधान किये जायें, ताकि कोई भी संस्था निवेशकों की जमा पूंजी को हड़प नही सके। उन्होंने बताया कि हमारा उद्देश्य है कि जमाएं स्वीकार करने वाली संस्थाओं में वित्तीय पारदर्शिता स्थापित हो, जिससे जमाकर्ता द्वारा जब भी अपनी जमाएं वापिस प्राप्त करने के लिए आवेदन किया जाए उसे वापिस मिल सके।