Zoom News : Mar 08, 2021, 05:11 PM
जौनपुर। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम I रवि यादव ने उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश) के जौनपुर जिले के मडियाहू थाना क्षेत्र में एक 11 वर्षीय लड़की से बलात्कार और हत्या के मामले में आरोपी को फांसी दे दी। डेथ सेंटेंस सुनाया जाता है। इसके साथ ही दोषी पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने मामले की सुनवाई 6 मार्च को पूरी कर ली थी, जिसके बाद लड़की को सात महीने के भीतर फैसला देने के बाद फैसला सुनाया गया था।
गौरतलब है कि मड़ियाहूं थाना क्षेत्र की रहने वाली 11 साल की लड़की को आरोपी बाल गोविंद ने 6 अगस्त 2020 को रात 8:00 बजे टॉफी और बिस्कुट दिलाने के बहाने बहला-फुसलाकर ले गया था। इसके बाद, उसे मक्का के खेत में ले जाया गया और उसके साथ बलात्कार किया गया। इतना ही नहीं, उसकी हत्या करने के बाद हत्या कर शव को तेजाब से जला दिया गया था। इस जघन्य घटना के बाद लोगों का गुस्सा सड़कों पर उतर आया। लोगों ने आरोपी को कठोरतम सजा देने की मांग की।इसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी बाल गोविंद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले की जांच पूरी करने के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया। नवंबर 2020 को अदालत ने आरोपियों पर आरोप तय किए। इसके बाद, छोटी बहन और दुकानदार की गवाही पर, अदालत ने बाल मुकुंद को दोषी ठहराया और उसे मौत की सजा सुनाई।
सुनवाई के दौरान, अभियोजन पक्ष के वकील ने अदालत को बताया कि चंदौली के बालगोविंद उर्फ गोविंदा, एक ईंट-भट्ठा कार्यकर्ता, अपने ससुराल मड़ियाहू में रह रहे थे। पिछले साल 6 अगस्त को, उसने एक दुकान से 11 साल के बच्चे और उसकी बहन को टॉफी और बिस्कुट दिलाए। इसके बाद छोटी बहन को घर भेज दिया और बड़े को मकई के खेत में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। मामला खुलने के डर से उसने बच्चे की गला घोंटकर हत्या कर दी। यही नहीं, इसके बाद शव को तेजाब से जला दिया गया।
गौरतलब है कि मड़ियाहूं थाना क्षेत्र की रहने वाली 11 साल की लड़की को आरोपी बाल गोविंद ने 6 अगस्त 2020 को रात 8:00 बजे टॉफी और बिस्कुट दिलाने के बहाने बहला-फुसलाकर ले गया था। इसके बाद, उसे मक्का के खेत में ले जाया गया और उसके साथ बलात्कार किया गया। इतना ही नहीं, उसकी हत्या करने के बाद हत्या कर शव को तेजाब से जला दिया गया था। इस जघन्य घटना के बाद लोगों का गुस्सा सड़कों पर उतर आया। लोगों ने आरोपी को कठोरतम सजा देने की मांग की।इसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी बाल गोविंद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले की जांच पूरी करने के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया। नवंबर 2020 को अदालत ने आरोपियों पर आरोप तय किए। इसके बाद, छोटी बहन और दुकानदार की गवाही पर, अदालत ने बाल मुकुंद को दोषी ठहराया और उसे मौत की सजा सुनाई।
सुनवाई के दौरान, अभियोजन पक्ष के वकील ने अदालत को बताया कि चंदौली के बालगोविंद उर्फ गोविंदा, एक ईंट-भट्ठा कार्यकर्ता, अपने ससुराल मड़ियाहू में रह रहे थे। पिछले साल 6 अगस्त को, उसने एक दुकान से 11 साल के बच्चे और उसकी बहन को टॉफी और बिस्कुट दिलाए। इसके बाद छोटी बहन को घर भेज दिया और बड़े को मकई के खेत में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। मामला खुलने के डर से उसने बच्चे की गला घोंटकर हत्या कर दी। यही नहीं, इसके बाद शव को तेजाब से जला दिया गया।